मनीष सिसोदिया

सुप्रीम कोर्ट ने सिसोदिया की जमानत याचिका पर सीबीआई और ईडी को दिया नोटिस

नई दिल्ली,16 जुलाई (युआईटीवी)- सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार,16 जुलाई को दिल्ली शराब नीति मामले में जेल में बंद दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी (आप) नेता मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई। सीबीआई और ईडी को सुप्रीम कोर्ट ने सिसोदिया की याचिका पर नोटिस जारी किया है। दोनों जाँच एजेंसियों की ओर से दर्ज केस में मनीष सिसोदिया ने जमानत की माँग की है। अब 29 जुलाई को इस मामले में अगली सुनवाई होगी।

ईडी ने सिसोदिया के ऊपर शराब नीति मामले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में केस दर्ज किया है, जबकि आप नेता पर सीबीआई ने भ्रष्टाचार के केस में मुकदमा दर्ज किया। अब दिल्ली शराब नीति को रद्द कर दिया गया है, लेकिन आप के कई नेता इसमें हुए तथाकथित घोटाले के आरोप में जेल गए हैं। शराब नीति मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल भी जेल में बंद हैं। इस केस में राज्यसभा सांसद संजय सिंह भी जेल जा चुके हैं और फिलहाल वे जमानत पर बाहर हैं।

मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस बीआर गवई,जस्टिस संजय करोल और जस्टिस केवी विश्वनाथन की पीठ ने सुनवाई की। आप नेता की ओर से वकील विवेक जैन ने दलील दी कि पिछले 16 महीनों से उनके मुवक्किल जेल में बंद हैं और उनके खिलाफ मुकदमा उसी स्टेज में हैं,जैसा वह अक्टूबर,2023 में था।

अदालत ने पिछले साल अक्टूबर में कहा था कि सिसोदिया मुकदमा के आगे नहीं बढ़ने की स्थिति में जमानत के लिए याचिका दायर कर सकते हैं। सिसोदिया की वकील की दलीलों को सुनने के बाद शीर्ष अदालत की पीठ ने ईडी और सीबीआई दोनों केंद्रीय जाँच एजेंसियों को नोटिस जारी कर उनसे जवाब माँगा है। अब इस मामले पर कोर्ट ने 29 जुलाई को अगली सुनवाई तय की है।

ईडी ने ‘प्रीवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट’ (पीएमएलए) के तहत पिछले साल 26 फरवरी को मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया गया था। दिल्ली सरकार में वह आबकारी मंत्री थे,इसलिए शराब नीति केस से जुड़े तार उन तक पहुँचे। सिसोदिया ने गिरफ्तारी के बाद मंत्री पद से 28 फरवरी को इस्तीफा दे दिया। शराब नीति मामले से जुड़े एक भ्रष्टाचार केस में सीबीआई ने पिछले साल ही 9 मार्च को सिसोदिया को गिरफ्तार किया था।

 

 

 

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