नई दिल्ली,3 फरवरी (युआईटीवी)- दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 के मद्देनजर निर्वाचन आयोग ने 5 फरवरी को मतदान के दिन एग्जिट पोल पर प्रतिबंध लगाने का आदेश जारी किया है। आयोग ने यह आदेश सुबह 7 बजे से लेकर शाम के 6:30 बजे तक लागू करने का निर्णय लिया है। इसके तहत,मतदान के दौरान और मतदान के बाद किसी भी प्रकार के एग्जिट पोल,ओपिनियन पोल या चुनाव सर्वेक्षण के परिणामों के प्रकाशन और प्रसार पर प्रतिबंध रहेगा।
निर्वाचन आयोग के आदेश के अनुसार, “जनसाधारण,मीडिया हाउसेज, न्यूज ब्यूरो, रेडियो और टेलीविजन चैनल्स को यह ध्यान में रखने की आवश्यकता है कि भारत निर्वाचन आयोग की अधिसूचना संख्या 576/एक्जिट/2025/एसडीआर/खंड-1 दिनांक 22 जनवरी, 2025 के तहत एग्जिट पोल और अन्य चुनाव सर्वेक्षणों के परिणामों पर प्रतिबंध रहेगा।” इस आदेश में आयोग ने स्पष्ट किया है कि प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से किसी भी तरह के चुनाव सर्वेक्षण या एग्जिट पोल के परिणामों का प्रचार करना पूरी तरह से प्रतिबंधित होगा।
आयोग ने अपनी अधिसूचना में यह भी स्पष्ट किया कि दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 के लिए चुनाव की घोषणा पहले ही 7 जनवरी, 2025 को निर्वाचन आयोग के प्रेस नोट संख्या ई.सी.आई/पी.एन/169/2025 द्वारा की जा चुकी है। इसके साथ ही, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (लो.प्र. अधिनियम, 1951) की धारा 126(क) के तहत इस प्रतिबंध का पालन किया जाएगा। इसका मतलब है कि मतदान के दिन एग्जिट पोल के परिणामों का संचालन,उनके प्रकाशन और प्रसार पर पूरी तरह से रोक रहेगी।
निर्वाचन आयोग ने अपने आदेश में यह भी उल्लेख किया कि,लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम,1951 की धारा 126(क) के तहत, 5 फरवरी 2025 (बुधवार) को सुबह 7 बजे से लेकर शाम 6:30 बजे तक की अवधि को प्रतिबंधित अवधि के रूप में अधिसूचित किया गया है। इस दौरान किसी भी प्रकार के एग्जिट पोल का आयोजन और उसके परिणामों का मीडिया में प्रचार या प्रसार करना अवैध होगा।
इसके अलावा,आयोग ने यह भी स्पष्ट किया कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 126(1)(ख) के तहत, मतदान की समाप्ति के समय से 48 घंटों की अवधि के दौरान किसी भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में चुनाव संबंधित कोई भी सामग्री, ओपिनियन पोल या चुनाव सर्वेक्षण के परिणामों का प्रदर्शन नहीं किया जाएगा।
इस आदेश का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि मतदान के दौरान मतदाताओं पर किसी भी प्रकार का प्रभाव न पड़े और चुनावी प्रक्रिया निष्पक्ष बनी रहे। एग्जिट पोल के परिणामों को पहले ही प्रसारित करने से मतदाताओं की राय पर असर पड़ सकता है, जिससे चुनाव परिणामों में पक्षपात का माहौल बन सकता है। इसलिए,निर्वाचन आयोग इस प्रकार के परिणामों के प्रसार पर प्रतिबंध लगाकर चुनाव की निष्पक्षता बनाए रखने का प्रयास कर रहा है।
चुनाव आयोग का यह कदम दिल्ली विधानसभा चुनाव को अधिक पारदर्शी और निष्पक्ष बनाने के लिए अहम है। यह आदेश विशेष रूप से मीडिया,चुनाव प्रचारक और अन्य व्यक्तियों के लिए निर्देशात्मक है,ताकि वे इस अवधि के दौरान किसी भी तरह के चुनावी सर्वेक्षण परिणामों का प्रसार न करें। इस प्रकार,निर्वाचन आयोग ने चुनाव के परिणामों पर किसी भी अनावश्यक प्रभाव को कम करने के लिए यह आवश्यक कदम उठाया है।
