मुंबई, 30 मार्च (युआईटीवी)- जनवरी में बॉलीवुड अभिनेता सैफ अली खान पर चाकू से हमला करने के आरोपी 30 वर्षीय बांग्लादेशी नागरिक मोहम्मद शरीफुल इस्लाम शहजाद ने मुंबई सत्र न्यायालय में जमानत याचिका दायर की है,जिसमें कहा गया है कि उसके खिलाफ लगाए गए आरोप झूठे हैं।
अपनी याचिका में शहजाद ने कहा है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) “स्पष्ट रूप से झूठी” है और आरोप लगाया है कि उनकी गिरफ्तारी अवैध रूप से की गई थी,अधिकारियों ने उन्हें भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा 47 के तहत हिरासत में लिए जाने के आधार के बारे में सूचित करने में विफल रहे।
यह घटना 16 जनवरी, 2025 को हुई थी,जब एक घुसपैठिया खान के मुंबई के बांद्रा स्थित 12वीं मंजिल के अपार्टमेंट में घुस आया था। इस झगड़े के दौरान खान को चाकू के कई वार लगे और लीलावती अस्पताल में उनकी आपातकालीन सर्जरी की गई।
शहजाद को हमले के दो दिन बाद गिरफ्तार किया गया था। उसकी जमानत याचिका में तर्क दिया गया है कि सभी आवश्यक जाँच प्रक्रियाएँ पूरी कर ली गई हैं और कहा गया है कि उसे लगातार हिरासत में रखने से कोई फायदा नहीं है। अदालत ने सुनवाई 1 अप्रैल के लिए निर्धारित की है।
