सरकारी जमीन का ‘दुरुपयोग’ करने पर कांग्रेस विधायक को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का नोटिस

भोपाल, 28 अक्टूबर (युआईटीवी/आईएएनएस)| मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने गुरुवार को कांग्रेस विधायक संजय शुक्ला और दो अन्य को जमीन हेराफेरी के मामले में नोटिस जारी किया है। नोटिस में आरोप लगाया गया था कि संजय शुक्ला सहित तीन लोगों ने 2,000 करोड़ रुपये की जमीन का दुरुपयोग किया था।

इंदौर निवासी याचिकाकर्ता रूपेश शर्मा ने अदालत को बताया कि शुक्ला ने महेश शर्मा और अमित शर्मा के साथ मिलकर गरीबों, बेसहारा और मजदूरों के लिए बनी सरकारी जमीन पर कब्जा कर लिया था।

याचिकाकर्ता का प्रतिनिधित्व करने वाली परिषद ने गुरुवार को मीडिया को बताया कि तीनों आरोपियों को राज्य सरकार की शहरी आवास योजना के तहत गरीबों के लिए एक आवास बनाने के लिए सरकारी जमीन आवंटित की गई थी।

लेकिन उन्होंने गरीबों के लिए आवास बनाने के बजाय जमीन का इस्तेमाल अपने हित के लिए किया।

आपको बता दें कि शुक्ला इंदौर 1 विधानसभा क्षेत्र से विधायक हैं।

याचिकाकर्ता के वकील ने कहा, “2018 में मध्य प्रदेश लोकायुक्त में एक शिकायत दर्ज की गई थी, जिसे नजरअंदाज कर दिया गया था। जिसके बाद, उसी साल उच्च न्यायालय के समक्ष एक याचिका दायर की गई थी।”

अदालत ने शुक्ला और अन्य को नोटिस जारी कर याचिका पर जवाब मांगा है।

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