Minor Rape.

नाबालिग से रेप, वीडियोग्राफी के आरोप में कर्नाटक के युवक को 15 साल की कैद की सजा

दक्षिण कन्नड़ (कर्नाटक), 7 अक्टूबर (युआईटीवी/आईएएनएस)| एक स्थानीय अदालत ने शुक्रवार को कर्नाटक के दक्षिण कन्नड़ जिले में एक नाबालिग लड़की का यौन उत्पीड़न करने और अपराध की वीडियोग्राफी करने के आरोप में एक युवक को 15 साल कैद की सजा सुनाई। यह फैसला दक्षिण कन्नड़ जिला एवं सत्र न्यायालय और फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट-2 द्वारा दिया गया। आरोपी पर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।

ट्यूडर गांव निवासी सीताराम नाबालिग लड़की जो कि उसकी रिश्तेदार है, को सुनसान जगह पर ले गया था और 8 जनवरी, 2019 को उसके साथ दुष्कर्म किया था।

उसने घटना को फिल्माया और लड़की को धमकी दी कि अगर उसने किसी को इसके बारे में बताया तो वह इसे सोशल मीडिया पर पोस्ट कर देगा।

पीड़िता ने घटना की जानकारी अपने माता-पिता को दी और आरोपी के खिलाफ बाजपे थाने में शिकायत दर्ज कराई।

बाजपे पुलिस थाना निरीक्षक के.आर. नायक ने जांच के बाद कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की थी।

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