जम्मू, 13 अक्टूबर (युआईटीवी/आईएएनएस)- जम्मू जिले के उपायुक्त ने बुधवार को जारी एक आदेश को वापस ले लिया है, जिसमें तहसीलदारों को निवास प्रमाण पत्र जारी करने के लिए अधिकृत किया गया था। सभी तहसीलदारों को जिले में रहने वाले लोगों को एक वर्ष से अधिक समय से निवास का प्रमाण पत्र जारी करने के लिए अधिकृत करने के आदेश पर विभिन्न राजनीतिक दलों द्वारा हंगामे के बाद रोलबैक आया।
क्षेत्रीय राजनीतिक दल और कांग्रेस व्यापार, शिक्षा, नौकरी आदि के संबंध में आमतौर पर जम्मू-कश्मीर में रहने वाले लोगों को मतदान का अधिकार देने के फैसले का विरोध करते रहे हैं।
