Ranchi: A health worker collects a nasal sample for Covid-19 test from a passenger at Birsa Munda International Airport in Ranchi

केंद्र ने उच्च जोखिम वाले देशों के हवाई यात्रियों के लिए दिशानिर्देशों में संशोधन किया

नई दिल्ली, 3 जनवरी (युआईटीवी/आईएएनएस)| दुनिया के कई देश इन दिनों कोरोना वायरस से जूझ रहे हैं। इसी बीच भारत ने सोमवार को चीन, सिंगापुर, दक्षिण कोरिया, थाईलैंड और जापान समेत चिन्हित कोरोना उच्च जोखिम वाले देशों से आने वाले यात्रियों के लिए आरटी-पीसीआर जांच को अनिवार्य करते हुए संशोधित दिशा निर्देश जारी किए हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कहा है कि कोरोना जोखिम वाले देशों से आने वाले सभी यात्रियों को यात्रा शुरू करने से 72 घंटे पहले की निगेटिव आरटी-पीसीआर जांच दिखानी होगी। इसे अनिवार्य किया गया है।

स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक संचार में कहा कि नागरिक उड्डयन मंत्रालय के एयर सुविधा पोर्टल को इन कोरोना जोखिम देशों से सभी अंतरराष्ट्रीय उड़ानों पर यात्रियों के लिए निगेटिव आरटी-पीसीआर टेस्ट रिपोर्ट प्रस्तुत करने के साथ-साथ सेल्फ-घोषणा पत्र जमा करने के लिए शुरू किया गया है।

आगे कहा कि 2 प्रतिशत यात्रियों के आगमन के बाद रैंडम जांच का मौजूदा चलन जारी रहेगा। मंत्रालय ने कहा कि दिशानिर्देशों को दुनिया के कुछ देशों, विशेष रूप से चीन और हांगकांग, सिंगापुर, दक्षिण कोरिया, थाईलैंड और जापान में कोविड-19 मामलों में बढ़ोतरी होने के संदर्भ में संशोधित किया गया है।

नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा विकसित एयर सुविधा डिजिटल पोर्टल यात्रियों और भारतीय नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अगस्त 2020 में लॉन्च किया गया था। पोर्टल पर भारत की यात्रा करने वाले यात्री सेल्फ-घोषणा फॉर्म में अपनी यात्रा आरटी-पीसीआर रिपोर्ट और वैक्सीन डोज की स्थिति की डिटेल दे सकते हैं।

दूसरे देशों से भारत में आने वाले यात्रियों के लिए नागरिक उड्डयन और स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने पिछले वर्ष के दौरान एयर सुविधा पोर्टल पर संपर्क रहित स्व-घोषणा अनिवार्य की थी।

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