अभिनेत्री बलात्कार का मामला: केरल हाईकोर्ट ने फिर से मुख्य आरोपी को जमानत देने से किया इनकार

कोच्चि, 6 मार्च (युआईटीवी/आईएएनएस)| केरल उच्च न्यायालय ने सोमवार को 2017 में अभिनेत्री के साथ अपहरण व यौन उत्पीड़न के मामले में मुख्य आरोपी पल्सर सुनी की जमानत याचिका खारिज कर दी, इसमें मलयालम अभिनेता दिलीप भी आरोपी हैं। यह दूसरी बार है जब उच्च न्यायालय ने 2017 में हुई घटना के बाद से जेल में बंद सुनी को जमानत देने से इंकार कर दिया है।

अभिनेत्री का अपहरण कर यौन उत्पीड़न किया गया। इसका वीडियो भी बना लिया गया था।

जमानत याचिका पर सुनवाई के बाद अदालत ने कहा कि भले ही आरोपी ने सलाखों के पीछे छह साल बिताए हैं और मुकदमे का निष्कर्ष नहीं निकला है, उसके द्वारा किए गए अपराधों की गंभीरता पर विचार करने के बाद ही जमानत दी जा सकती है।

अदालत ने यह भी कहा कि अभिनेत्री द्वारा दिए गए सबूतों से प्रथम ²ष्टया पता चलता है कि यह घटना क्रूर प्रकृति की थी।

एकल न्यायाधीश ने टिप्पणी की, कुछ फैसले हैं जो कहते हैं कि अपराधों की गंभीरता पर भी विचार किया जाना चाहिए।

केरल उच्च न्यायालय द्वारा जमानत से इनकार किए जाने के बाद सुनी ने पिछले साल उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था, लेकिन शीर्ष अदालत ने भी यह कहते हुए उन्हें जमानत देने से इनकार कर दिया कि उसे केरल उच्च न्यायालय के जमानत से इनकार करने के आदेश में हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं दिखता।

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