नई दिल्ली,29 मई (युआईटीवी)- दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत को 7 दिन बढ़ाने की अर्जी को सुप्रीम कोर्ट खारिज करते हुए एक बड़ा झटका दिया है। केजरीवाल की अंतरिम जमानत अवधि सात दिन बढ़ाने की मॉंग वाली याचिका को सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री ने नामंजूर कर दिया है।
चुनाव प्रचार के लिए केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने एक जून तक के लिए अंतरिम जमानत दी थी। उन्हें 2 जून को तिहाड़ जेल जाना पड़ेगा। अपने स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में तुरंत विचार करने की अपील करते हुए एक अर्जी दाखिल की थी। मुख्यमंत्री ने अंतरिम जमानत की अवधि बढ़ाने की माँग पीईटी-सीटी स्कैन समेत मेडिकल जाँच कराने के लिए की थी।
मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल की अंतरिम जमानत बढ़ाने की माँग वाली याचिका पर तत्काल सुनवाई करने से इनकार कर दिया था। जिसके बाद अरविंद केजरीवाल ने दोबारा से अंतरिम जमानत की अवधि बढ़ाने के लिए आवेदन किया था। लेकिन अंतरिम जमानत बढ़ाने की अर्जी को सुप्रीम कोर्ट ने आज,बुधवार को अस्वीकार कर दिया। अब चीफ जस्टिस इस पर फैसला करेंगे।
मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल दिल्ली शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में तिहाड़ जेल में बंद थे। केजरीवाल को लोकसभा चुनाव के मद्देनजर कोर्ट ने एक जून तक अंतरिम जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया था और दो जून को उन्हें वापस तिहाड़ जेल में आत्मसमर्पण करने का आदेश दिया था।
रजिस्ट्री ने कहा कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। मुख्य याचिका से सात दिन की मोहलत माँगने वाली अर्जी का कोई संबंध नहीं है। उन्हें सुप्रीम कोर्ट ने नियमित जमानत के लिए ट्रायल कोर्ट जाने की अनुमति दी है,ऐसे में यह अर्जी सुनवाई के योग्य नहीं है।
आम आदमी पार्टी (आप) के मुताबिक,सीएम केजरीवाल की तबीयत शराब घोटाले में गिरफ्तार होने के बाद से खराब हो गई है। गिरफ्तार होने के बाद केजरीवाल के वजन में 7 किलो की गिरावट आई थी,जिसकी वजह से उनका कीटोन लेवल काफी बढ़ गया है। कीटोन लेवल में वृद्धि होना काफी गंभीर मेडिकल डिसऑर्डर की ओर संकेत करता है।
पार्टी ने आगे कहा कि सीएम केजरीवाल को कुछ जरुरी मेडिकल जाँच करवाने के लिए सात दिन का समय चाहिए।
वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने सीएम केजरीवाल की ओर से जस्टिस जेके माहेश्वरी और जस्टिस केवी विश्वनाथन की वेकेशन बेंच से मंगलवार को अनुरोध किया था कि वह तत्काल अर्जी की सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने का आदेश दें।
वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि सीएम केजरीवाल की अंतरिम जमानत की 20 दिन की अवधि समाप्त हो रही है। उन्हें तत्काल मेडिकल जाँच के लिए जाना है,जिसके लिए मैं सिर्फ सात दिन की माँग कर रहा हूँ।
न्यायमूर्ति माहेश्वरी ने इस पर कहा कि,इस मामले में 17 मई को न्यायमूर्ति संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली एक अन्य पीठ ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ के पास इस आवेदन को भेजना उचित होगा।
न्यायमूर्ति माहेश्वरी की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि,आपके द्वारा दिए गए दलीलों को हम मुख्य न्यायाधीश के पास भेजेंगे। इस पर मुख्य न्यायाधीश को फैसला लेने दें। साथ ही पीठ ने आदेश दिया कि आवेदन को उचित आदेश के लिए मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ के सामने रखा जाए।