के. कविता

बीआरएस नेता के. कविता को दिल्ली आबकारी घोटाला मामले में सुप्रीम कोर्ट ने दी जमानत

नई दिल्ली,27 अगस्त (युआईटीवी)- भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) नेता के. कविता को दिल्ली आबकारी घोटाला मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी है। जस्टिस बीआर गवई की अध्यक्षता वाली बेंच ने ईडी और सीबीआई के मामलों में के. कविता को जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया।

के. कविता की ओर से पेश वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी ने सुनवाई के दौरान कहा था कि पिछले पाँच महीने से याचिकाकर्ता हिरासत में है और ईडी तथा सीबीआई दोनों के मामलों में चार्जशीट दाखिल की जा चुकी है। मामले में 493 गवाह हैं। मुकुल रोहतगी ने के. कविता की जमानत की माँग के लिए मनीष सिसोदिया,प्रबीर पुरकायस्थ और केजरीवाल को मिली जमानत को आधार बनाते हुए कहा था कि वह एक महिला है। जब ईडी और सीबीआई को कोर्ट ने नोटिस जारी किया,तो मुकुल रोहतगी ने के. कविता की जमानत की माँग की। तब कोर्ट ने कहा कि कोई भी आदेश ईडी और सीबीआई का पक्ष सुने बिना जारी नहीं कर सकते।

उल्लेखनीय है कि सीबीआई की ओर से के. कविता के खिलाफ दाखिल चार्जशीट पर राऊज एवेन्यू कोर्ट ने 22 जुलाई को संज्ञान लिया था। 11 अप्रैल को सीबीआई ने के. कविता को गिरफ्तार किया था और उनके खिलाफ 7 जून को सीबीआई ने चार्जशीट दाखिल किया था। के. कविता के खिलाफ ईडी की ओर से दाखिल चार्जशीट पर कोर्ट ने 29 मई को संज्ञान लिया था।

कविता को ईडी ने हैदराबाद से 15 मार्च को छापेमारी के बाद गिरफ्तार किया था। ईडी के अनुसार,कविता को 33 फीसदी लाभ इंडोस्पिरिट्स के जरिए पहुँचता था। कविता को पूछताछ के लिए ईडी ने दो समन भेजा था,लेकिन दोनों ही समन को कविता ने नजरअंदाज कर दिया और पूछताछ के लिए पेश नहीं हुईं,जिसके बाद उन्हें छापेमारी कर गिरफ्तार किया गया था।