मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी

सीएम धामी ने हल्द्वानी हिंसा मामले में सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए,प्रभावित इलाके में एडीजी को भेजा

देहरादून,9 फरवरी (युआईटीवी)- उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हल्द्वानी हिंसा मामले में सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं और उन्होंने प्रभावित इलाके में एडीजी कानून और व्यवस्था ए.पी अंशुमान को शान्ति एवं कानून व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए भेजा है।

हल्द्वानी में हुई हिंसा के मामले में सचिवालय में एडीजी कानून और व्यवस्था के साथ ही तमाम अधिकारियों के साथ उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बैठक की। बैठक में हल्द्वानी के वनभूलपुरा प्रभावित क्षेत्र में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एडीजी कानून और व्यवस्था ए.पी अंशुमान को शान्ति एवं कानून व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए कैंप करने के निर्देश दिए हैं।

पुलिस एवं प्रशासन के अधिकारियों एवं कार्मिकों पर अवैध निर्माण को हटाए जाने के दौरान हुए हमले तथा क्षेत्र में अशान्ति फैलाने की घटना को मुख्यमंत्री ने सख्ती से लिया है। उन्होंने अराजक तत्वों के विरुद्ध सख्त करवाई करने के निर्देश दिए।

मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री आवास में उच्च अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक लेते हुए निर्देश दिए कि जिलाधिकारी नैनीताल से निरंतर समन्वय बनाकर रखें।

मुख्यमंत्री ने क्षेत्र में शान्ति व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए एडीजी कानून व्यवस्था और जिलाधिकारी नैनीताल को घटना के दोषियों के विरूद्ध सख्त कार्यवाही करने के निर्देश दिए हैं।

उन्होंने कहा है कि जो भी दंगाई पथराव और आगजनी की घटना में शामिल थे,उनकी पहचान की जाए और उन पर सख्त कार्रवाई की जाए।

प्रदेश में कानून व्यवस्था के साथ खिलवाड़ करने वालों पर मुख्यमंत्री ने सख्त से सख्त करवाई करने के स्पष्ट निर्देश दिए हैं। इस मौके पर विशेष प्रमुख सचिव/ एडीजी अमित सिन्हा,अपर सचिव जे. सी कांडपाल,सचिव आर. मीनाक्षी सुंदरम, शैलेश बगोली, विनय शंकर पाण्डेय मौजूद थे।

गुरुवार को उत्तराखंड के हल्द्वानी के वनभूलपुरा क्षेत्र में नगर निगम द्वारा पहले से चिह्नित स्थल से अतिक्रमण हटाने के क्रम में एक अवैध मदरसा और एक मजार को तोड़े जाने से सरकारी अमले पर आक्रोशित समुदाय विशेष ने पत्थराव किया। बाद में वहाँ आगजनी भी की गई। जिसके बाद जिलाधिकारी वंदना सिंह ने कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए रात 9 बजे से कर्फ्यू लगाने का आदेश दिया।

समूचे हल्द्वानी नगर में भारतीय दंड संहिता 1973 की धारा-144 के तहत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए,जिला मजिस्ट्रेट ने कर्फ्यू लगाने का आदेश दिया। राज 9 बजे से अगले आदेश तक कर्फ्यू लागू रहेगा।

प्रतिबंधात्मक आदेश में कहा गया है कि अत्यावश्यक कार्यों (मेडिकल इत्यादि) को छोड़कर कोई भी व्यक्ति घर से बाहर नहीं निकलेंगे।सभी व्यावसायिक संस्थान,उद्योग,दुकानें इत्यादि पूर्णतः बंद रहेंगे। अस्‍पताल व दवा की दुकानों को खुले रखने की छूट है। प्रतिबंधात्मक आदेश पुलिसकर्मी,सशस्त्र बल,शासकीय सेवक पर लागू नहीं है। यातायात की अनुमति सिर्फ अत्यावश्यक कार्यों के लिए ही दी जाएगी।

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