नई दिल्ली,17 अक्टूबर (युआईटीवी)- सुप्रीम कोर्ट को सीबीआई और ईडी ने बताया कि आबकारी नीति घोटाले से उत्पन्न मनी लॉन्ड्रिंग और भ्रष्टाचार मामलों में आम आदमी पार्टी (आप) को आरोपी बनाने पर विचार कर रहे हैं। दिल्ली आबकारी नीति घोटाले में फँसे पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसौदिया की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने फिर से सुनवाई शुरू की। इस सुनवाई के दौरान शीर्ष अदालत को बताया गया कि आम आदमी पार्टी (आप) को इस मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी ) आरोपी बनाने पर विचार कर रहा है।
अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू एस.वी. राजू प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की ओर से पेश हुए और न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति एस.वी.एन. भट्टी की पीठ के समक्ष अपनी बात रखते हुए कहा कि आबकारी नीति घोटाले मामले की जाँच ईडी द्वारा की जा रही है और उन्हें यह कहने का निर्देश दिया गया है कि इस मामले में ईडी आम आदमी पार्टी (आप) को आरोपी बनाने पर विचार कर रहा है। साथ ही अप्रत्यक्ष दायित्व के संबंध में धारा 70 लागू कर अतिरिक्त जाँच करने पर विचार कर रहे हैं।
इस पर अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एस.वी. राजू से सुप्रीम कोर्ट ने और अधिक स्पष्टता की माँग किया और पूछा कि ईडी मामले में क्या यह एक अलग अपराध होगा या एक ही अपराध होगा ? एस.वी. राजू को उनके द्वारा दिए गए एक बयान पर भी उन्हें चेतावनी दी गई। उस बयान में उन्होंने कहा था कि “आरोप अलग हो सकते हैं, लेकिन अपराध एक ही होगा।” पीठ ने उनसे अगली सुनवाई पर जवाब देने के लिए भी कहा है।