क्यूआर कोड का इस्तेमाल कर रिश्वत लेने के आरोप में कोर्ट बंडल लिफ्टर निलंबित

प्रयागराज, 2 दिसंबर (युआईटीवी/आईएएनएस)- कोर्ट परिसर के अंदर डिजिटल वॉलेट का इस्तेमाल कर रिश्वत लेने के आरोप में एक कोर्ट बंडल लिफ्टर, जिसे ‘कोर्ट जमादार’ भी कहा जाता है, को निलंबित कर दिया गया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने वर्दी पर क्यूआर कोड लगाए पाए जाने वाले बंडल लिफ्टर को निलंबित कर दिया है। मुख्य न्यायाधीश राजेश बिंदल ने न्यायमूर्ति अजीत सिंह के 29 नवंबर के पत्र पर विचार करने के बाद यह फैसला लिया, जिसमें अदालत जमादार के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की गई थी।

जमादार की ड्यूटी न्यायमूर्ति अजीत सिंह की अदालत के साथ थी।

अदालत के जमादार राजेंद्र कुमार को वर्दी पहने और अदालत परिसर के अंदर पेटीएम क्यूआर कोड ले जाने की एक कथित तस्वीर हाल ही में उच्च न्यायालय के वकीलों के विभिन्न व्हाट्सएप समूहों में प्रसारित की गई थी।

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