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बेटी के प्रेमी की हत्या के मामले में यूपी कोर्ट ने माता-पिता को सुनाई मौत की सजा

बदायूं, 23 सितम्बर (युआईटीवी/आईएएनएस)| उत्तर प्रदेश के बदायूं के एक ‘ऑनर किलिंग’ मामले में लड़की के माता-पिता को अपनी ही बेटी और उसके प्रेमी की हत्या के आरोप में सजा सुनाई गई।

जिला न्यायाधीश पंकज कुमार अग्रवाल की अदालत ने गुरुवार को बदायूं के वजीरगंज इलाके में मई 2017 में लड़की और उसके प्रेमी की हत्या करने के आरोप में माता-पिता समेत चार लोगों को मौत की सजा सुनाई।

19 वर्षीय आशा के माता-पिता ने दो रिश्तेदारों की मदद से अपनी बेटी और उसके 23 वर्षीय प्रेमी गोविंद कुमार की कथित तौर पर कुल्हाड़ी से हत्या कर दी थी।

बताया जा रहा है कि दोनों घर से भाग चुके थे। उनका वापस बुलाने के लिए आशा के पिता ने शादी पर सहमति व्यक्त करने का दिखावा किया। जब दोनों घर पहुंचे, तो उन्हें रस्सी से बांध दिया गया और कुल्हाड़ी से मारकर मौत के घाट उतार दिया गया।

बाद में आरोपियों ने शवों को घर के आंगन में दफना दिया, जो बाद में बरामद कर लिए गए।

दंपति एक ही समुदाय से थे, लेकिन लड़की के परिवार वाले उनके रिश्ते के खिलाफ थे।

जिला सरकार के वकील अनिल सिंह राठौर ने संवाददाताओं से कहा, “14 मई 2017 को आशा और गोविंद की हत्या मां जलधरा, पिता किशन लाल, रिश्तेदारों विजय पाल और राम वीर द्वारा कर दी गई थी। आरोपियों ने शवों को घर में दफनाया लेकिन एक पड़ोसी ने उन्हें ऐसा करते देख पकड़ लिया और गोविंद के पिता पप्पू लाल को सूचना दी।”

जिसके बाद मामले की सूचना पुलिस को भी दी गई। शव को बरामद कर लिया गया। चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके खिलाफ आईपीसी की धारा 147, 148, 302 और 201 के तहत मामला दर्ज किया गया।

उन्होंने आगे कहा, “अदालत ने सबूतों और चश्मदीदों की गवाही के आधार पर चारों आरोपियों को मौत की सजा सुनाई।”

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