न्यूयॉर्क,27 जनवरी (युआईटीवी)- मानहानि मामले में पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को मैनहट्टन संघीय जूरी ने लेखिका ई. जीन कैरोल को 83.3 मिलियन डॉलर का भुगतान का आदेश दिया गया है। लेखिका ई. जीन कैरोल के खिलाफ 2019 में पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपमानजनक बयान दिया था,जिस पर निर्णय लेते हुए मैनहट्टन संघीय जूरी ने ट्रंप को 83.3 मिलियन डॉलर का भुगतान करने का आदेश दिया है।
समाचार एजेंसी सिन्हुआ की रिपोर्ट के मुताबिक,शुक्रवार को पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को सात पुरुषों और दो महिलाओं की जूरी ने आदेश दिया कि वह कैरोल को उनकी प्रतिष्ठा बहाल करने के लिए 11 मिलियन डॉलर,दंडात्मक क्षति के रूप में 65 मिलियन डॉलर तथा अन्य क्षतिपूर्ति के लिए 7.3 मिलियन डॉलर का भुगतान करें।
फैसले से कुछ मिनट पहले ही डोनाल्ड ट्रंप अदालत से चले गए और जूरी के अदालत में वापस आने पर ट्रंप कमरे में मौजूद नहीं थे।
मैनहट्टन संघीय जूरी के इस फैसले को ट्रम्प ने ट्रुथ सोशल पोस्ट पर ” हास्यास्पद” बताते हुए कहा कि वह इस फैसले के खिलाफ अपील करेंगे।
शुक्रवार को आए मुकदमे के फैसले से कैरोल ने ट्रम्प से हर्जाना जीता और ऐसा दूसरी बार हुआ। इससे पूर्व मई में 5 मिलियन डॉलर का हर्जाना कैरोल को एक अलग मैनहट्टन संघीय जूरी ने दिया। उन्होंने पाया था कि लेखिका ई. जीन कैरोल का पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप यौन शोषण किया। उसके बाद फिर सार्वजनिक बयानों के लिए 2022 में उन्हें अपमानित किया। जब उन पर यह सब आरोप लगाए गए तो,उन्होंने उन आरोपों से इनकार किया।
पूर्व पत्रिका स्तंभकार ई. जीन कैरोल ने पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर आरोप लगाया था कि ट्रम्प ने एक डिपाॅर्टमेंटल स्टोर में 1990 के दशक के मध्य में उनके साथ रेप किया और बाद में उन्हें अपमानित भी किया।