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दुबई एनआरआई दंपति के हत्यारे की मौत की सजा की अपील खारिज

दुबई, 22 नवंबर (युआईटीवी/आईएएनएस)| दुबई में 2020 में एक भारतीय जोड़े की हत्या और डकैती के प्रयास के दोषी पाकिस्तानी व्यक्ति की याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दिया।

28 वर्षीय मजदूर को इस साल अप्रैल में दुबई की एक अदालत ने व्यवसायी हिरेन अधिया और उसकी पत्नी विधि की हत्या का दोषी पाया था। दोनों की उम्र 40 के आसपास थी। इस मामले में कोर्ट ने आरोपी को मौत की सजा सुनाई थी।

द नेशनल ने बताया कि दुबई कोर्ट ने हाल ही में आपराधिक इरादे की कमी के कारण मृत्युदंड को हटाने के लिए आरोपी की याचिका को खारिज कर दिया।

अदालत ने फैसला सुनाया, आपराधिक मंशा कारक सबूतों और उसके कबूलनामे से साबित हो गया है।

मौत की सजा तब तक अंतिम नहीं होगी, जब तक अमीरात की सर्वोच्च अदालत कोर्ट ऑफ सेसेशन द्वारा इसकी पुष्टि नहीं की जाती है।

पेपर ने बताया कि इस सुनवाई के लिए कोई तिथि निर्धारित नहीं की गई है। प्रारंभिक सुनवाई के दौरान, न्यायाधीशों को बताया गया कि आरोपी मिराडोर, अरेबियन रेंच में दंपति के घर के बाहर छह घंटे तक छिपा रहा, बत्तियां बंद होने पर वह खुले आंगन के दरवाजे से चुपके से अंदर घुसा और अधिक कीमती सामान की तलाश में बेडरूम में चला गया।

जब हिरेन की नींद खुली तो उसने चाकू से गोदकर उसकी हत्या कर दी।

फॉरेंसिक रिपोर्ट के मुताबिक, हिरेन के सिर, छाती, पेट और बाएं कंधे पर 10 बार वार किया गया। वहीं, उसकी पत्नी के सिर, गर्दन, छाती, चेहरे, कान और दाहिने हाथ पर 14 वार किए गए।

उनकी बड़ी बेटी, जो मामूली रूप से घायल हो गई थी, पुलिस को बुलाने में कामयाब रही। जिसने शारजाह में 24 घंटे से भी कम समय में उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया।

पूछताछ में उसने दंपति की हत्या, उसकी बेटी की हत्या का प्रयास और चोरी करना स्वीकार किया।

उसने कहा कि पाकिस्तान में उसकी मां बीमार हो गई है और वह उसके लिए पैसों का इंतजाम करना चाहता है।

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