नई दिल्ली,12 जुलाई (युआईटीवी)- पूर्व अग्निवीरों के लिए केंद्रीय अर्धसैनिक बलों में 10 फीसदी आरक्षण करने का भारत सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा फैसला किया गया है। इसे जल्द ही सीआईएसएफ लागू करने वाला है।
केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल सुरक्षा विंग नियमों में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने संशोधन किया है। इसमें र्धसैनिक बलों में पूर्व अग्निवीरों के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण की घोषणा की गई है। बता दें कि पहले बैच के लिए गृह मंत्रालय ने अधिकतम आयु सीमा में पाँच साल तक की छूट की भी अधिसूचना जारी की है।
गुरुवार को गृह मंत्रालय द्वारा अधिसूचना जारी कर कहा गया कि,पूर्व अग्निवीरों के लिए 10 फीसदी रिक्तियाँ आरक्षित होंगी और पूर्व अग्निवीरों के पहले बैच के उम्मीदवारों के लिए ऊपरी आयु सीमा में पाँच वर्ष तक की छूट होगी। साथ ही उन्हें शारीरिक दक्षता परीक्षा से भी छूट दी जाएगी।
बता दें कि,सीआईएसएफ जो गृह मंत्रालय के अधीन आता है,लगभग 1,70,000 कर्मी उसमें सेवारत हैं। यह मुख्य रूप से 66 संवेदनशील और प्रमुख हवाई अड्डों,दिल्ली मेट्रो,परमाणु और अंतरिक्ष संस्थानों,14 बंदरगाहों,गुजरात में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी और अन्य औद्योगिक इकाइयों को सुरक्षा प्रदान करता है। इसके अलावा 11 निजी प्रतिष्ठानों को भी यह बल सुरक्षा प्रदान करता है।
