गुरुग्राम : नाइट क्लब में मेहमानों की पिटाई, छेड़छाड़ के आरोप में मैनेजर, 6 बाउंसर गिरफ्तार

गुरुग्राम, 11 अगस्त (युआईटीवी/आईएएनएस)- गुरुग्राम पुलिस ने एक नाइट क्लब मैनेजर लोकेश और छह बाउंसरों को गिरफ्तार किया है, जिन पर मेहमानों की पिटाई करने और एक महिला से छेड़छाड़ करने का आरोप है। गिरफ्तारियां बुधवार देर रात की गईं। पुलिस ने बताया कि गिरफ्तार लोगों की पहचान सोनू, मंदीप, सुमित, नितिन, राम सिंह और राकेश के रूप में हुई है। उन पर एक एमएनसी कंपनी के मैनेजर और उसकी महिला मित्रों की पिटाई करने का आरोप है।

घटना सात और आठ अगस्त की दरम्यानी रात की है, जब एक व्यक्ति अपने दोस्तों के साथ उद्योग विहार फेज-2 स्थित कासा डांजा क्लब में गया था।

शिकायतकर्ता मयंक चौधरी ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया है कि 8-10 बाउंसरों के एक समूह ने उनकी महिला मित्र को अनुचित तरीके से छूने के बाद उनकी पिटाई की।

अपने समूह की एक महिला के साथ दुर्व्यवहार के लिए एक बाउंसर का सामना करने के बाद आरोपी बाउंसरों ने शिकायत और उसकी महिला मित्रों को बेरहमी से पीटा।

घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। वीडियो में एक पुरुष और महिला को सड़क पर बाउंसरों से पीटते हुए देखा जा सकता है।

गुरुग्राम के सेक्टर 28 निवासी चौधरी ने अपनी पुलिस शिकायत में कहा कि वह अपने दोस्तों के साथ उद्योग विहार में सोमवार दोपहर करीब 2 बजे कासा डांजा क्लब गया था।

मयंक ने पुलिस को बताया, “वहां मैं क्लब के बाहर अपने दूसरे दोस्त पुष्पक और उसकी बहन से मिला। एंट्री के दौरान एक बाउंसर ने मेरे दोस्त को गलत तरीके से छुआ और जब उसने आपत्ति की तो कुछ अन्य बाउंसर मौके पर आए और अपने मैनेजर लोकेश और संतोष को फोन किया। मेरे दोस्त ने शिकायत की, दोनों मैनेजर को छेड़छाड़ के बारे में बताया। इसके बाद प्रबंधकों ने बाउंसरों को हमें पीटने और हम सभी को क्लब से बाहर निकालने का आदेश दिया।”

शिकायतकर्ता ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया, “इसके बाद, काले कपड़ों में लगभग 8-10 बाउंसर और दोनों मैनेजर एक साथ मिल गए और मुझे और मेरे दोस्तों को लाठियों से पीटा और हमें कई बार थप्पड़ मारे और हमें क्लब के सामने और सड़क पर जमीन पर धकेल दिया। उन्होंने मेरी जेब से आई-वॉच और 10,000-12,000 रुपये भी निकाल लिए।”

शिकायतकर्ता ने पुलिस को बताया, “ट्रैफिक जाम के कारण उन्होंने हमें सड़क पर छोड़ दिया और दोनों प्रबंधकों ने हमें गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी और क्लब लौट आए।”

मयंक ने इस संबंध में शिकायत दर्ज कर पूरी घटना पुलिस को बताई है।

उद्योग विहार पुलिस स्टेशन ने अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 147, 149, 323, 354ए (1), 379ए और 506 के तहत प्राथमिकी दर्ज की है।

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