केरल : हाथ काटने के मामले में एनआईए कोर्ट ने छह को दोषी ठहराया, पांच अन्य बरी

केरल : हाथ काटने के मामले में एनआईए कोर्ट ने छह को दोषी ठहराया, पांच अन्य बरी

कोच्चि, 12 जुलाई (युआईटीवी/आईएएनएस)- एनआईए अदालत ने बुधवार को प्रोफेसर टीजे जोसेफ का हाथ काटने के मामले में छह आरोपियों को दोषी पाया और पांच अन्य को बरी कर दिया। मामले में फैसले के दूसरे चरण में कोर्ट ने कहा कि आरोपियों पर आतंकवाद का आरोप साबित हुआ है।

ट्रायल 2013 में शुरू हुआ था। दायर की गई पहली चार्जशीट में 38 आरोपी थे और दो साल बाद 13 को दोषी ठहराया गया था। बुधवार को एनआईए कोर्ट ने दूसरी सप्लीमेंट्री चार्जशीट पर अपना फैसला सुनाया। कोर्ट ने पांच को बरी कर दिया और छह दोषियों को गुरुवार को सजा सुनाई जाएगी।

यह भयानक घटना 4 जुलाई 2010 की है। इस दिन न्यूमैन कॉलेज, थोडुपुझा के मलयालम विभाग के पूर्व प्रमुख प्रोफेसर जोसेफ अपने परिवार के साथ रविवार की सामूहिक प्रार्थना के बाद लौट रहे थे। तभी हथियारबंद लोगों के एक समूह ने उन्हें घेर लिया और उनका हाथ काट दिया।

प्रतिबंधित पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया से जुड़े हमलावर जोसेफ द्वारा तैयार किए गए एक प्रश्न पत्र से नाराज थे, जिसके बारे में उनका दावा था कि यह अपमानजनक था और जवाबी कार्रवाई में उन्होंने उनका हाथ काट दिया था। वारदात को अंजाम देने के बाद हमलावर मौके से फरार हो गए थे।

फैसले पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए, जोसेफ ने कहा कि फैसले के बारे में सुनने के बाद उन्हें कुछ भी महसूस नहीं हुआ क्योंकि उन्हें इस बात की अधिक चिंता है कि जिन लोगों ने अपराध किया, वे गलत विचारधारा के शिकार हैं।

जोसेफ ने कहा कि मैं इस सिद्धांत पर विश्वास नहीं करता कि आरोपियों के दोषी पाए जाने पर पीड़ित को न्याय मिल गया है। जिन लोगों का नाम लिया गया है, उनका इस्तेमाल केवल हथियार के तौर पर किया गया है। जिन लोगों ने यह योजना बनाई थी वे अभी भी छिपे हुए हैं।

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