मद्रास हाईकोर्ट ने एआईएडीएमके जनरल काउंसिल की बैठक को चुनौती देने वाली याचिका खारिज की

मद्रास हाईकोर्ट ने एआईएडीएमके जनरल काउंसिल की बैठक को चुनौती देने वाली याचिका खारिज की

चेन्नई, 28 मार्च (युआईटीवी/आईएएनएस)- मद्रास उच्च न्यायालय ने मंगलवार को ओ. पन्नीरसेल्वम (ओपीएस) गुट द्वारा दायर अन्नाद्रमुक की सामान्य परिषद के प्रस्तावों को चुनौती देने वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया। फैसले से पार्टी के अंतरिम महासचिव एडप्पादी के पलानीस्वामी (ईपीएस) को राहत मिली। अदालत ने 11 जुलाई, 2022 को एआईएडीएमके की आम परिषद की बैठक के खिलाफ पनीरसेल्वम और उनके सहयोगियों मनोज पांडियन, आर. वैथलिंगम और जे.सी.डी. प्रभाकर की अंतरिम याचिका का भी खारिज कर दिया।

कोर्ट ने पार्टी के महासचिव चुनाव को रोकने के लिए ओपीएस गुट की याचिका भी खारिज कर दी।

सिंगल बेंच जज, जस्टिस कुमारेश बाबू ने फैसला सुनाया और एआईएडीएमके की जनरल काउंसिल की बैठक के 11 जुलाई, 2022 के प्रस्तावों को चुनौती देने वाली सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया, जिसमें पलानीस्वामी को पार्टी का अंतरिम महासचिव बनाया गया था।

ओपीएस गुट ने तत्काल सुनवाई के लिए इस फैसले के खिलाफ न्यायमूर्ति आर. महादेवन की अध्यक्षता वाली मद्रास उच्च न्यायालय की खंडपीठ के समक्ष अपील दायर की। न्यायाधीश ने याचिकाकर्ताओं को सूचित किया कि अदालत मामले की सुनवाई बुधवार (29 मार्च) को करेगी।

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