डीएलएफ को नोएडा प्राधिकरण ने भेजा 235 करोड़ रूपए का नोटिस

नई दिल्ली, 27 दिसंबर (युआईटीवी/आईएएनएस)- नोएडा प्राधिकरण ने रियल एस्टेट डेवलपर डीएलएफ को 15 दिन के अंदर 235 करोड़ रुपए का भुगतान करने का नोटिस जारी किया है। प्राधिकरण की तरफ से इस नोटिस में उस जमीन के पुराने मालिक को 235 करोड़ रुपये का मुआवजा देने के लिए कहा है जिस जमीन पर मॉल ऑफ इंडिया का निर्माण हुआ है। नोएडा प्राधिकरण की ओर से ये नोटिस सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद जारी किया गया है। जानकारी के अनुसार, प्राधिकरण की तरफ से यह कार्रवाई पांच मई को सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश के बाद की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने प्राधिकरण को जमीन के पिछले मालिक वीराना रेड्डी को मुआवजे का भुगतान सुनिश्चित करने का निर्देश दिया था। प्राधिकरण की सीईओ रितु माहेश्वरी ने नोटिस जारी किए जाने की पुष्टि की है।

नोएडा प्राधिकरण के मुताबिक किसान को मुआवजे का भुगतान करने के लिए डीएलएफ को 23 दिसंबर के दिन ही नोटिस जारी कर दिया गया था। एक अधिकारी के मुताबिक डीएलएफ से मुआवजे का भुगतान 15 दिन के भीतर करने के लिए कहा गया है। हालांकि डीएलएफ के सूत्रों का कहना है कि उन्हें अभी नोटिस नहीं मिला है।

दरअसल नोएडा के सेक्टर 18 में जिस जगह मॉल ऑफ इंडिया का निर्माण हुआ है, उस जमीन का नोएडा अथॉरिटी ने अधिग्रहण किया था। जिसे बाद में नीलामी में डीएलएफ को आवंटित कर दिया गया। जमीन अधिग्रहण के बाद मुआवजे के एक बड़े हिस्से का भुगतान इसके मालिक वीराना रेड्डी को नहीं किया गया। इसके बाद वीराना रेड्डी ने कोर्ट का रुख किया। इसी को लेकर अब ये नोटिस जारी किया गया है।

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