साउथ केमिस्ट्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स एसोसिएशन ने अधिनियम का उल्लंघन करने के लिए सोनी टीवी, अन्य को कानूनी नोटिस भेजा

साउथ केमिस्ट्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स एसोसिएशन ने अधिनियम का उल्लंघन करने के लिए सोनी टीवी, अन्य को कानूनी नोटिस भेजा

बेंगलुरु, 23 मार्च (युआईटीवी/आईएएनएस)- साउथ केमिस्ट्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स एसोसिएशन (एससीडीए) ने ड्रग एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट 1940 का उल्लंघन करने के लिए सोनी टीवी, टीवी कार्यक्रम ‘शार्क टैंक इंडिया’ और ई फार्मेसी कंपनी फार्मालम को कानूनी नोटिस भेजा है।

सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता और कानूनी सलाहकार शिव वर्मा ने बुधवार को 11 पक्षों को कानूनी नोटिस भेजा है।

नोटिस में दावा किया गया है कि फार्मालामा के साथ-साथ सोनी पिक्च र्स नेटवर्क्‍स इंडिया के सभी निदेशक और शेयरधारक अभियोजन के लिए उत्तरदायी हैं क्योंकि फार्मालामा का पूरा कारोबार और इसके लिए अपनाया गया मॉडल पूरी तरह से ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट और अन्य लागू कानूनों के खिलाफ है।

नोटिस में कहा गया है कि 23 फरवरी को सोनी पिक्च र्स नेटवर्क्‍स द्वारा प्रसारित रियलिटी शो-शार्क टैंक इंडिया के सीजन 2 के एपिसोड 39 में, उक्त पक्षों ने अवैध कार्य में संलिप्तता हासिल की है क्योंकि फार्मालामा का संचालन ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट, 1945 और भारत में फार्मेसियों और दवाओं की बिक्री को नियंत्रित करने वाले अन्य कानूनों का घोर उल्लंघन है।

फार्मालामा के माध्यम से उनकी मूल पैकेजिंग के बिना आपूर्ति की जाने वाली दवाओं और दवाओं को गलत, मिलावटी या नकली दवाओं की आपूर्ति करना माना जाएगा। नोटिस में कहा गया है कि फार्मालामा के पास ऐसा कोई भी लाइसेंस नहीं है, जो कानूनी रूप से खुदरा के माध्यम से दवाओं के वितरण के लिए आवश्यक हो।

नोटिस में कहा गया है कि दवाइयों को उनकी मूल पैकेजिंग से हटाकर, फार्मालामा अनिवार्य रूप से उन सूचनाओं को हटा देता है जिन्हें रोगियों को प्रकट करना अनिवार्य है। इससे मरीजों की जान को काफी खतरा होता है क्योंकि इससे दवाएं गंदगी से दूषित हो सकती हैं।

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