सुप्रीम कोर्ट ने तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट का संचालन अदाणी को सौंपने के खिलाफ केरल सरकार की याचिका की खारिज

नई दिल्ली, 17 अक्टूबर (युआईटीवी/आईएएनएस)- सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को केरल सरकार और अन्य की याचिकाओं को खारिज कर दिया, जिसमें अडाणी एंटरप्राइजेज को तिरुवनंतपुरम इंटरनेशनल एयरपोर्ट के संचालन, प्रबंधन और विकास की अनुमति देने वाले केरल हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी गई थी। मुख्य न्यायाधीश यू.यू. ललित और न्यायमूर्ति बेला एम. त्रिवेदी ने कहा कि इस स्तर पर हाईकोर्ट के फैसले में हस्तक्षेप करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि एक निजी संस्था पिछले साल अक्टूबर से हवाई अड्डे के संचालन का प्रबंधन कर रही है।

पीठ ने हवाईअड्डा प्राधिकरण कर्मचारी संघ (एएईयू) और अन्य द्वारा उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर विचार करने से भी इनकार कर दिया। याचिकाओं को खारिज करते हुए, पीठ ने कहा: इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि निजी संस्था अक्टूबर 2021 से काम कर रही है, हमें हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं दिखता है।

हालांकि, शीर्ष अदालत ने स्पष्ट किया कि जिस जमीन पर हवाईअड्डा स्थित है, उसके स्वामित्व के संबंध में मामला चलता रहेगा। वरिष्ठ अधिवक्ता सी.यू. सिंह ने पीठ के समक्ष दलील दी कि जिस जमीन पर हवाईअड्डा स्थित है वह राज्य सरकार की है, और राज्य को अधिमान्य अधिकार मिलना चाहिए, और यह भी आरोप लगाया कि आरएफपी अडाणी समूह के अनुरूप बनाया गया था। हालांकि, पीठ ने कहा कि राज्य सरकार ने आरएफपी शर्तों को चुनौती नहीं दी, बल्कि बोली में भाग लिया।

राज्य सरकार ने हवाईअड्डे के प्रबंधन के लिए अडाणी को तरजीह देने के भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) के फैसले को चुनौती दी थी। अपील में तर्क दिया गया कि यह निर्णय जनहित में नहीं था और अदाणी को रियायत देना, जिसे हवाई अड्डों के प्रबंधन का कोई पिछला अनुभव नहीं है, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन है।

बोली हारने के बाद, केरल सरकार ने केरल हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया, लेकिन एक अनुकूल निर्देश प्राप्त करने में विफल रही, जिसके बाद उन्होंने एएईयू के साथ शीर्ष अदालत का रुख किया।

अक्टूबर 2020 में, उच्च न्यायालय ने अडाणी एंटरप्राइजेज को तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट को लीज पर देने के केंद्र के फैसले को चुनौती देने से इनकार कर दिया।

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