सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ 'आदिपुरुष' निर्माताओं की याचिका को तत्काल सूचीबद्ध करने की मांग ठुकराई

सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ ‘आदिपुरुष’ निर्माताओं की याचिका को तत्काल सूचीबद्ध करने की मांग ठुकराई

नई दिल्ली, जुलाई (युआईटीवी/आईएएनएस)- सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को फिल्म ‘आदिपुरुष’ के निर्माताओं द्वारा व्यक्तिगत रूप से पेश होने के इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ दायर याचिका को तत्काल सूचीबद्ध करने की मांग करने वाली एक गैर-सूचीबद्ध याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया।

प्रधान न्यायाधीश डी.वाई.चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली पीठ ने मामले में कोई भी निर्देश पारित करने से इनकार कर दिया और फिल्म के निर्माताओं की ओर से पेश वकील से गुरुवार को इसका उल्लेख करने को कहा।

उच्च न्यायालय ने 30 जून को इलाहाबाद फिल्म निर्देशक ओम राउत, निर्माता भूषण कुमार और विवादास्पद फिल्म के संवाद लेखक मनोज मुंतशिर शुक्ला को स्पष्टीकरण के लिए 27 जुलाई को पेश होने के लिए बुलाया और केंद्र सरकार से एक समिति बनाने को कहा, जो फिल्म पर अपनी राय देगी।

इससे पहले, उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति राजेश सिंह चौहान और श्री प्रकाश सिंह की पीठ ने प्रभास, सैफ अली खान और कृति सैैैनन अभिनीत फिल्म के प्रदर्शन और संवादों के खिलाफ दायर जनहित याचिका में मनोज मुंतशिर शुक्ला को एक पक्ष के रूप में शामिल करने के लिए दायर एक संशोधन आवेदन की अनुमति दी थी।

संशोधन आवेदन में शुक्ला द्वारा लिखे गए संवादों पर आपत्ति जताते हुए उन्हें हास्यास्पद, ‘गंदा’ और ‘रामायण युग की महिमा के खिलाफ’ बताया गया है।

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