अरविंद केजरीवाल

सुप्रीम कोर्ट से अरविंद केजरीवाल को मिली अंतरिम जमानत,लेकिन अभी भी रहेंगे जेल में

नई दिल्ली,12 जुलाई (युआईटीवी)- सुप्रीम कोर्ट से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को शराब घोटाला केस में बड़ी राहत मिली है। अरविंद केजरीवाल को कोर्ट ने दिल्ली आबकारी नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अंतरिम जमानत दे दी है। कोर्ट ने उन्हें अंतरिम जमानत बड़ी बेंच की सुनवाई होने तक के लिए दी है। इस मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि चुनावी फंडिंग को लेकर भी हमने सवाल उठाया है और ऐसे में गिरफ्तारी की अनुमति सिर्फ पूछताछ के आधार पर नहीं दी जा सकती है। इस मामले को सुप्रीम कोर्ट ने 3 जजों वाली बेंच को भेज दिया है। ईडी की गिरफ्तारी को अरविंद केजरीवाल ने चुनौती दी थी।

ईडी ने अरविंद केजरीवाल को मनी लॉन्ड्रिंग केस में 21 मार्च को गिरफ्तार किया था। एक निचली अदालत ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 20 जून को इस मामले में एक लाख रुपये के निजी मुचलके पर जमानत दी थी। लेकिन,उसके अगले ही दिन ईडी ने हाईकोर्ट का रुख किया था और दलील दी थी कि निचली अदालत का केजरीवाल को जमानत देने का आदेश एकतरफा और गलत था। कथित आबकारी नीति घोटाले से संबंधित भ्रष्टाचार के मामले में अरविंद केजरीवाल को सीबीआई ने 26 जून को गिरफ्तार किया था।

हालाँकि,अंतरिम जमानत दिए जाने के बाद भी केजरीवाल जेल से बाहर नहीं आ पाएँगे, क्योंकि अभी वह सीबीआई मामले में न्यायिक हिरासत में हैं। दूसरे मामले में उन्हें अभी भी जेल में रहना होगा और यदि उन्हें जेल से बाहर आना है,तो उन्हें उसमें भी जमानत लेनी होगी। गौरतलब है कि,सीएम केजरीवाल को ईडी (प्रवर्तन निदेशालय) द्वारा जाँच की जा रही मामले में अंतरिम जमानत मिली है।

सुप्रीम कोर्ट ने आज इस पर फैसला सुनाया। अरविंद केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी और ईडी के वकील एसजी तुषार मेहता अदालत में अरविंद केजरीवाल की याचिका पर फैसले के समय मौजूद थे।

यह फैसला जस्टिस संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली पीठ ने सुनाया। अरविंद केजरीवाल की याचिका पर 17 मई को पीठ ने अपना फैसला सुरक्षित रखा था। न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता भी पीठ में शामिल हैं। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली उनकी याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने 15 अप्रैल को ईडी से जवाब माँगा था।

आपको बता दें कि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी ) ने दिल्ली कथित शराब घोटाला मामले में कुछ दिन पहले चार्जशीट दाखिल की थी। ईडी ने इस मामले में 38 लोगों को आरोपी बनाया था,जिसमें अरविंद केजरीवाल को ईडी आरोपी नंबर 37 बनाया है और आम आदमी पार्टी (आप ) आरोपी नंबर 38 है।

अरविंद केजरीवाल और आरोपी विनोद चौहान के वॉट्स एप चैट के विवरण को ईडी की चार्जशीट में दिया गया था। अरविंद केजरीवाल पर आरोप लगाया गया है कि उन्होंने आम आदमी पार्टी को गोवा चुनाव के जरिए के.कविता के पीए ने विनोद के जरिए 25 .5 करोड़ रुपए पहुँचाए थे। चैट से यह स्पष्ट होता है कि अरविंद केजरीवाल और विनोद चौहान के बीच अच्छे रिश्ते थे।

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