तमिलनाडु छात्रा आत्महत्या : सुप्रीम कोर्ट ने दूसरे पोस्टमॉर्टम पर रोक की मांग वाली पिता की याचिका खारिज की

नई दिल्ली, 19 जुलाई (युआईटीवी/आईएएनएस)- सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को तमिलनाडु के कल्लाकुरिची में आत्महत्या करने वाली छात्रा के पिता की याचिका को खारिज कर दिया। मद्रास होईकोर्ट ने छात्रा के दोबारा पोस्टमार्टम का आदेश दिया था। इस आदेश के खिलाफ पिता ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसे खारिज कर दिया गया। चीफ जस्टिस एन.वी. रमण की अध्यक्षता वाली बेंच के समक्ष पिता की याचिका पर दलील पेश करते हुए वकील ने मामले पर तत्काल सुनवाई की मांग की। इस पर मुख्य न्यायाधीश ने कहा, “क्षमा करें, हाईकोट पहले ही मामले को अपने कब्जे में ले चुका है”।

तमिलनाडु सरकार का प्रतिनिधित्व करने वाले एक वकील ने बेंच को सूचित किया कि उच्च न्यायालय ने दूसरे पोस्टमार्टम के लिए डॉक्टरों का एक पैनल पहले ही गठित कर दिया है।

शीर्ष अदालत ने लड़की के पिता की ओर से दलील पेश करने वाले वकील से पूछा, “आपको उच्च न्यायालय पर कोई भरोसा नहीं है?”

वकील ने शीर्ष अदालत से राज्य सरकार को दोबारा पोस्टमार्टम नहीं कराने के निर्देश देने का आग्रह किया। लेकिन कोर्ट ने याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया।

तमिलनाडु के सलेम जिले में 13 जुलाई को 12वीं कक्षा की छात्रा ने स्कूल की मंजिल से कूदकर आत्महत्या कर ली थी। लड़की के परिवार वालों ने स्कूल के दो शिक्षकों पर मानसिक रूप से प्रताड़ित करने का आरोप लगाया, जिन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है।

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