राष्ट्रीय राजमार्ग टोल-मुक्त

टोल भुगतान को सुव्यवस्थित करने के लिए नए फास्टैग नियम आज से होंगे प्रभावी

नई दिल्ली,17 फरवरी (युआईटीवी)- सोमवार, 17 फरवरी, 2025 से प्रभावी, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) टोल भुगतान दक्षता बढ़ाने और धोखाधड़ी को कम करने के लिए नए फास्टैग नियम लागू कर रहा है। ये परिवर्तन दंड से बचने और निर्बाध यात्रा सुनिश्चित करने के लिए आपके फास्टैग खाते में पर्याप्त शेष बनाए रखने के महत्व पर जोर देते हैं।

टोल प्लाजा में प्रवेश करने से पहले,सुनिश्चित करें कि आपके फास्टैग खाते में पर्याप्त धनराशि है। यदि आपके खाते में शेष राशि कम है,तो आपके पास रिचार्ज करने के लिए 60 मिनट का समय होगा। ऐसा न करने पर बाहर निकलने पर टोल राशि का दोगुना जुर्माना लगेगा।

यदि फास्टैग को ब्लैकलिस्ट किया गया है या स्कैनिंग के 10 मिनट के भीतर निष्क्रिय रहता है,तो लेनदेन अस्वीकार कर दिया जाएगा।

पर्याप्त बैलेंस के बिना टोल प्लाजा में प्रवेश करने और निर्धारित 60 मिनट के भीतर रिचार्ज नहीं करने पर बाहर निकलने पर टोल शुल्क का दोगुना जुर्माना लगेगा।

अपनी यात्रा शुरू करने से पहले यह सुनिश्चित करने के लिए अपने फास्टैग खाते पर नज़र रखें कि उसमें पर्याप्त धनराशि है।

यदि कम बैलेंस की सूचना मिलती है,तो दंड से बचने के लिए 60 मिनट की अवधि के भीतर अपने फास्टैग को रिचार्ज करें।

सुनिश्चित करें कि आपके फास्टैग को निष्क्रिय या ब्लैकलिस्ट होने से रोकने के लिए आपके ग्राहक को जानें (केवाईसी) जानकारी चालू है।

इन उपायों का उद्देश्य टोल लेनदेन को सुव्यवस्थित करना,टोल प्लाजा पर भीड़ को कम करना और भारत के राजमार्गों पर अधिक कुशल टोल संग्रह प्रणाली को बढ़ावा देना है।