अरविंद केजरीवाल

आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में गोवा की अदालत ने केजरीवाल को तलब किया

पणजी,29 नवंबर (युआईटीवी)- आचार संहिता के उल्लंघन के कथित मामले में गोवा की एक अदालत ने आम आदमी पार्टी (आप) के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को समन जारी किया है। इस समन के अनुसार उन्हें 29 नवंबर को अदालत में पेश होने का आदेश दिया गया है।

इस समन के मामले में आम आदमी पार्टी के स्थानीय इकाई ने कहा कि उन्हें अदालत की ओर से भेजा गया समन प्राप्त हुआ है। लेकिन आम आदमी पार्टी (आप) के मुख्य संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ ऐसे किसी भी आपराधिक मामलों की हमें कोई भी जानकारी नहीं है।

अदालत के सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार भारतीय दंड संहिता की धारा 171 (ई) के तहत मामला दर्ज किया गया है। जो जन प्रतिनिधित्व अधिनियम तथा रिश्वतखोरी से संबंधित है। इस समन को न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी ने मापुसा में जारी किया है।

जन प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 123 (1) और भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 171 बी, 171 (ई) के उल्लंघन का जवाब देने के लिए सीएम अरविंद केजरीवाल को न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी (मापुसा) ने समन जारी किया है।

‘आप’ के गोवा इकाई के प्रमुख अमित पालेकर ने कहा कि अरविंद केजरीवाल को 29 नवंबर बुधवार को अदालत में पेश होने हेतु समन जारी किया गया है और यह समन हमें एक दिन पूर्व अर्थात 28 नवंबर मंगलवार को प्राप्त हुआ है। उन्होंने कहा कि हमें विस्तृत जानकारी नहीं है कि आरोप पत्र कब दायर किया गया था।

‘आप’ के गोवा इकाई के प्रमुख अमित पालेकर पेशे से अधिवक्ता हैं। उन्होंने कहा कि अदालत में केजरीवाल की ओर से वह पेश होंगे। आगे उन्होंने कहा कि इस कार्यवाही को ऊपर की अदालत में चुनौती देना है या नहीं इसका निर्णय हम दस्तावेज प्राप्त करने के पश्चात करेंगे।

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