केरल हाईकोर्ट ने रेप मामले में कांग्रेस विधायक की अग्रिम जमानत बरकरार रखी

कोच्चि, 2 दिसम्बर (युआईटीवी/आईएएनएस)- केरल उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को निचली अदालत द्वारा कांग्रेस विधायक एल्धोज कुन्नाप्पिल्ली को दी गई अग्रिम जमानत को बरकरार रखा। कोर्ट ने अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश- 7, तिरुवनंतपुरम द्वारा 20 अक्टूबर को कुन्नाप्पिल्ली को दी गई अग्रिम जमानत के खिलाफ दायर दो अपीलों को भी खारिज कर दिया।

जहां एक अपील राज्य सरकार ने दायर की थी, वहीं शिकायतकर्ता ने दूसरी याचिका दायर की थी। एर्नाकुलम जिले के पेरुम्बवूर निर्वाचन क्षेत्र से दूसरी बार विधायक रहे कुन्नप्पिल्ली पर पुलिस ने सितंबर 2022 में कथित तौर पर एक महिला के साथ बार-बार बलात्कार करने, हत्या का प्रयास करने, महिला की लज्जा भंग करने के इरादे से हमला करने सहित अन्य अपराध करने का आरोप था।

राज्य द्वारा दायर अपील में, तर्क दिया गया कि जब जांच अपने प्रारंभिक चरण में थी, तो सत्र न्यायालय ने गिरफ्तारी पूर्व जमानत देने में गलती की। अपील में यह प्रस्तुत किया गया था कि कुन्नाप्पिल्ली और शिकायतकर्ता के बीच लंबे समय से संबंध थे। हालांकि, जब रिश्ता तनावपूर्ण हो गया, तो कुन्नापल्ली ने कथित तौर पर उसके साथ कई बार मारपीट की और उसके साथ बलात्कार किया।

याचिका में कहा गया है कि जब शिकायतकर्ता ने उनके साथ जाने से इनकार कर दिया, तो कुन्नाप्पिल्ली ने कथित तौर पर उसके साथ मारपीट की और उसे कोवलम में ‘सुसाइड प्वाइंट’ पर ले गए और उसे जान से मारने की धमकी दी। इन्हीं आधारों पर राज्य ने कुन्नाप्पिल्ली को अग्रिम जमानत देने के आदेश को रद्द करने की मांग की थी। लेकिन अदालत ने कांग्रेस पार्टी से छह महीने के लिए निलंबित विधायक को राहत देते हुए, अग्रिम जमानत बरकरार रखने का फैसला सुनाया।

अदालत का यह ताजा आदेश न केवल विधायक के लिए, बल्कि कांग्रेस के नेतृत्व वाले विपक्ष के लिए भी एक बड़ी राहत के रूप में आया है, जो सोमवार से शुरू हो रहे विधानसभा के आगामी विशेष सत्र में विजयन सरकार को घेरने की तैयारी कर रहा है।

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