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एम्स ने अपने परिसर को नशा मुक्त क्षेत्र घोषित किया, अपराधियों को कड़ी सजा

नई दिल्ली, 21 दिसम्बर (युआईटीवी/आईएएनएस)| अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान ने मंगलवार को अपने परिसर को नशा मुक्त क्षेत्र घोषित किया और नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट (1985) का उल्लंघन करने वाले कर्मचारियों, छात्रों और रोगियों/परिजनों के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश की। एम्स ने एक आधिकारिक अधिसूचना में कहा- पूरी दुनिया मादक पदार्थों की लत के खतरे का सामना कर रही है, जिसमें कई शैक्षणिक संस्थान भी शामिल हैं, जिसका नशा करने वालों, उनके परिवारों और समाज के एक बड़े वर्ग पर विनाशकारी प्रभाव पड़ रहा है। हमारा मुख्य उद्देश्य जनता तक पहुंचना और जागरूकता फैलाना है।

इसमें कहा गया है, जो कोई भी एनडीपीएस अधिनियम का उल्लंघन करेगा, उसे प्रतिबंधित पदार्थ की मात्रा के आधार पर सजा का सामना करना पड़ेगा। अस्पताल ने कहा- उल्लंघन में वाणिज्यिक मात्रा से कम पर तो अपराधी को 10 साल तक के कठोर कारावास और 1 लाख रुपये तक के जुर्माने का सामना करना पड़ेगा। अगर उल्लंघन में वाणिज्यिक मात्रा है तो अपराधी को कठोर कारावास का सामना करना पड़ेगा जिसकी अवधि 10 वर्ष से कम नहीं होगी और 20 वर्ष तक की हो सकती है और जुर्माने के लिए भी उत्तरदायी होगा जो 1 लाख रुपये से कम नहीं होगा और 2 लाख रुपये तक बढ़ाया जा सकता है।

अधिसूचना में कहा गया है कि एनडीपीएस अधिनियम के तहत सूची में भारत में प्रतिबंधित या नियंत्रित सभी पदार्थों के नामों का उल्लेख है। सूची ड्रग्स के अंतर्राष्ट्रीय गैर-स्वामित्व नाम (आईएनएन) का उपयोग करती है, लेकिन कुछ मामलों में उनके रासायनिक नाम से दवाओं का उल्लेख है। व्यापक रूप से प्रसिद्ध ड्रग्स जैसे गांजा, कोकीन, हेरोइन आदि का उल्लेख उन नामों से किया जाता है। किसी भी प्रतिबंधित पदार्थ की खेती, उत्पादन, निर्माण, कब्जा, बिक्री, खरीद, परिवहन, भंडारण, खपत या वितरण और जारी किए जा सकने वाले लाइसेंस के नियमों या आदेशों और शर्तों के अनुसार, अवैध है।

अस्पताल ने सभी विभागाध्यक्षों से अनुरोध किया कि वह इसे कर्मचारियों और उनके अधीन काम करने वाले छात्रों की जानकारी में लाएं। सुरक्षा कर्मियों को यह भी निर्देश दिया गया है कि वह एम्स दिल्ली के परिसर के भीतर रोगियों, परिजनों, आगंतुकों और कर्मचारियों के सदस्यों को किसी भी रूप में नशे की चीजों का उपयोग करने की अनुमति न दें। यदि बाहरी कर्मी या कोई ड्रग पेडलर ड्रग्स बेचते पाए जाते हैं, तो सुरक्षा कर्मियों को निर्देश दिया जाता है कि वह अपराधी का वीडियो/फोटोग्राफ लें और उसे तुरंत पुलिस को सौंप दें और निकट भविष्य में एम्स परिसर में प्रवेश करने पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दें।

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