वेलिंगटन,6 मई (युआईटीवी)- न्यूजीलैंड में सोशल मीडिया पर बच्चों के इस्तेमाल को लेकर एक नया और सख्त कानून प्रस्तावित किया गया है,जो 16 साल से कम उम्र के बच्चों को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स से दूर रखने का प्रयास करता है। यह प्रस्ताव न्यूजीलैंड नेशनल पार्टी की सांसद कैथरीन वेड द्वारा पेश किया गया है। उनका उद्देश्य बच्चों को साइबर बुलिंग,अनुचित कंटेंट और सोशल मीडिया की लत जैसे खतरों से बचाना है। यह कानून ऑस्ट्रेलिया के सख्त डिजिटल नियमों की तर्ज पर तैयार किया गया है।
इस प्रस्ताव के तहत,सोशल मीडिया कंपनियों को यह सुनिश्चित करना होगा कि उनके प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करने वाले सभी उपयोगकर्ता कम-से-कम 16 वर्ष के हों। इसका मतलब है कि कंपनियों को अपने यूजर्स की उम्र की सत्यापन प्रणाली विकसित करनी होगी,ताकि नाबालिग बच्चे सोशल मीडिया अकाउंट न बना सकें। अगर कोई कंपनी इस कानून का उल्लंघन करती है,तो उस पर भारी जुर्माना लगाया जा सकता है।
कैथरीन वेड ने कहा कि, “मेरा सोशल मीडिया आयु-उपयुक्त उपयोगकर्ता बिल बच्चों को साइबर बुलिंग, अनुचित सामग्री और सोशल मीडिया की लत जैसे खतरों से बचाने के लिए है।” वे मानती हैं कि बच्चों की मानसिक और भावनात्मक भलाई के लिए यह कानून जरूरी है। आज की डिजिटल दुनिया में सोशल मीडिया का असर बच्चों पर बहुत गहरा पड़ रहा है और यह कदम बच्चों को एक सुरक्षित डिजिटल वातावरण देने की दिशा में बढ़ाया गया है।
इस विधेयक को न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन का भी पूरा समर्थन प्राप्त है। उन्होंने कहा कि यह कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं,बल्कि देश और बच्चों के भविष्य से जुड़ा एक गंभीर सामाजिक मुद्दा है। उन्होंने आगे कहा कि वे इसे सरकारी विधेयक के रूप में अपनाने के लिए तैयार हैं,ताकि संसद में इसकी प्रक्रिया को तेज़ किया जा सके। उन्होंने सभी राजनीतिक दलों से इस कानून को समर्थन देने की अपील की है।
यदि यह कानून पारित हो जाता है,तो सोशल मीडिया कंपनियों को अपनी सेवाओं में ऐसे तकनीकी उपाय शामिल करने होंगे,जो यह सुनिश्चित करें कि 16 वर्ष से कम आयु के उपयोगकर्ता उनके प्लेटफॉर्म का उपयोग न कर सकें। वेड ने स्पष्ट किया है कि आयु सत्यापन की जिम्मेदारी पूरी तरह से कंपनियों की होगी,न कि बच्चों,उनके माता-पिता या अभिभावकों की।
जो कंपनियाँ इस नियम का पालन नहीं करेंगी,उन पर भारी आर्थिक दंड लगाया जा सकता है। उदाहरण के लिए,बार-बार कानून तोड़ने वाली कंपनियों पर 50 मिलियन ऑस्ट्रेलियाई डॉलर (लगभग 32.5 मिलियन अमेरिकी डॉलर) तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।
यह प्रस्ताव न्यूजीलैंड के लिए नया जरूर है,लेकिन इसका मॉडल ऑस्ट्रेलिया के पहले से लागू कानून पर आधारित है। ऑस्ट्रेलिया ने नवंबर 2024 में एक ऐसा ही कानून पास किया था,जो दुनिया का पहला सोशल मीडिया आयु प्रतिबंध कानून है। इसके तहत,सोशल मीडिया कंपनियों को यह सुनिश्चित करना होता है कि 16 साल से कम उम्र के बच्चे उनके प्लेटफॉर्म का उपयोग न करें।
ऑस्ट्रेलिया में यह कानून बहुत सख्ती से लागू किया जा रहा है और वहाँ भी उम्र की पुष्टि करने की पूरी जिम्मेदारी सोशल मीडिया कंपनियों पर ही है।
न्यूजीलैंड का प्रस्तावित कानून लागू होने के तीन साल बाद इसकी समीक्षा की जाएगी,ताकि यह देखा जा सके कि यह कितना प्रभावी रहा है। साथ ही,कुछ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को आयु-प्रतिबंधित प्लेटफॉर्म्स के रूप में घोषित भी किया जा सकता है,जिससे बच्चों को उन प्लेटफॉर्म्स से पूरी तरह दूर रखा जा सके।
इस कानून के माध्यम से न्यूजीलैंड सरकार डिजिटल दुनिया में बच्चों की सुरक्षा को प्राथमिकता दे रही है,जिस तरह से इंटरनेट और सोशल मीडिया का दायरा बढ़ता जा रहा है,बच्चों पर उसके दुष्प्रभाव भी बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में यह कानून एक समयोचित और साहसिक कदम माना जा सकता है।
अगर यह कानून पारित होता है,तो यह न्यूजीलैंड को उन कुछ देशों की सूची में शामिल कर देगा,जो बच्चों की डिजिटल सुरक्षा को लेकर सख्त कदम उठा रहे हैं। इससे सोशल मीडिया कंपनियों की जिम्मेदारी भी बढ़ेगी और बच्चों को एक सुरक्षित ऑनलाइन वातावरण मिल सकेगा।