अदालत ने अकाली नेता मजीठिया को आठ मार्च तक न्यायिक हिरासत में भेजा

चंडीगढ़, 24 फरवरी (युआईटीवी/आईएएनएस)- नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस (एनडीपीएस) अधिनियम के तहत आरोपों का सामना कर रहे शिरोमणि अकाली दल (शिअद) के वरिष्ठ नेता बिक्रम सिंह मजीठिया को गुरुवार को यहां के पास मोहाली की एक निचली अदालत ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद सरेंडर करने के बाद आठ मार्च तक के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया। न्यायिक हिरासत के दौरान रोपड़ जेल भेजे गए शिअद अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल के बहनोई मजीठिया ने जमानत के लिए आवेदन किया था और उनकी जमानत याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई होगी।

मुख्य न्यायाधीश एन.वी. रमना और न्यायमूर्ति ए.एस. बोपन्ना और हिमा कोहली ने 20 फरवरी को पंजाब विधानसभा चुनाव के बाद मजीठिया को निचली अदालत के सामने आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया था। उनकी अंतरिम जमानत बुधवार रात को समाप्त हो गई थी।

मजीठिया 20 फरवरी को अमृतसर (पूर्व) से विधानसभा चुनाव के लिए मैदान में हैं।

राज्य पुलिस की अपराध शाखा द्वारा मोहाली पुलिस स्टेशन में दर्ज 49 पन्नों की प्राथमिकी में शिअद नेता पर एनडीपीएस अधिनियम की धारा 25, 27ए और 29 के तहत मामला दर्ज किया गया है।

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