गोपीनाथ रवींद्रन

कन्नूर विश्वविद्यालय के कुलपति राज्यपाल के खिलाफ केरल हाईकोर्ट जाएंगे

तिरुवनंतपुरम, 18 अगस्त (युआईटीवी/आईएएनएस)- कन्नूर विश्वविद्यालय के कुलपति गोपीनाथ रवींद्रन, राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान के खिलाफ केरल उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाने के लिए तैयार हैं, क्योंकि मलयालम विभाग में एसोसिएट प्रोफेसर की नियुक्ति के लिए चयन प्रक्रिया पर रोक लगा दी है। सूत्रों के मुताबिक, रवींद्रन शुक्रवार को याचिका दायर करेंगे, क्योंकि गुरुवार को यहां सार्वजनिक अवकाश है।

खान के मलयालम विभाग में एसोसिएट प्रोफेसर की नियुक्ति की चयन प्रक्रिया पर अगले आदेश तक तत्काल प्रभाव से रोक लगाने का आदेश बुधवार देर रात आया।

यह आदेश मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन के लिए एक और झटका है, क्योंकि विजयन के निजी सचिव के.के. राघेश, पूर्व राज्यसभा सदस्य।

आरिफ मोहम्मद खान के आदेश में कहा गया है, “माननीय कुलाधिपति ने इस निर्णय में कन्नूर विश्वविद्यालय अधिनियम, 1996 की धारा 7 (3) के प्रावधानों को लागू किया है और सभी हितधारकों को कारण बताओ नोटिस अलग से जारी किए जा रहे हैं और निर्णय से विश्वविद्यालय को अवगत करा दिया गया है।”

खान द्वारा यह आदेश जारी करने के कुछ घंटों बाद रवींद्रन ने केरल उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाने का फैसला किया है और माकपा के राज्य सचिव कोडियेरी बालकृष्णन ने इसकी पुष्टि की।

उन्होंने गुरुवार को पार्टी के मुखपत्र ‘देशाभिमानी’ में लिखा था कि राज्यपाल अब मोदी सरकार और भाजपा का हथियार बन गए हैं और राज्य सरकार को अस्थिर करने के लिए उनका इस्तेमाल कर रही है।

इस बीच, राज्य के कानून मंत्री पी. राजीव ने कहा, “यह राज्यपाल और विश्वविद्यालय के बीच का मामला है और विश्वविद्यालय को यह तय करना है कि क्या करने की जरूरत है क्योंकि राज्य सरकार इसमें पक्षकार नहीं है।”

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