जम्मू,12 अप्रैल (युआईटीवी)- कश्मीरी प्रवासी मतदाताओं के लिए चुनाव आयोग ने 19 अप्रैल से शुरू होने वाले पहले चरण के लोकसभा चुनावों के लिए मतदान प्रक्रिया में संशोधन किया है। कश्मीरी प्रवासी मतदाताओं के विभिन्न संगठनों से चुनाव आयोग को ज्ञापन मिला कि फॉर्म-एम दाखिल करने में कठिनाइयाँ आ रही है,जिसके बाद चुनाव आयोग द्वारा मतदान प्रक्रिया में संशोधन करने का यह कदम उठाया गया।
गुरुवार को चुनाव आयोग द्वारा एक आदेश में जारी कर कहा गया कि हर क्षेत्र में कम-से-कम एक विशेष मतदान केंद्र सुनिश्चित करने हेतु सभी 22 मतदान केंद्रों को शिविरों/क्षेत्रों में मैप किया जाएगा, जिसमें जम्मू के 21 मतदान केंद्र और उधमपुर के 1 मतदान केंद्र शामिल हैं। कश्मीरी प्रवासियों को मतदान की सभी सुविधाएँ देने के लिए चुनाव आयोग ने यह कदम उठाया है।
चुनाव आयोग द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि कई मतदान केंद्रों के प्रत्येक क्षेत्र में होने के मामले में जोनल अधिकारी ऐसे प्रत्येक मतदान केंद्रों के लिए इंट्रा-जोनल क्षेत्राधिकार निर्धारित करेंगे,जिससे मतदाताओं के प्रत्येक समूह के लिए दूरी/पहुँच को आसान बनाया जा सकेगा। एक आधिकारिक बयान में ऐसा बताया गया कि विशेष मतदान केंद्रों को चुनाव आयोग द्वारा योजना में कई बदलाव करने के आदेश कश्मीरी प्रवासियों के परेशानियों को दूर करने के लिए जारी किए हैं। यह सब बदलाव चुनाव आयोग द्वारा समाज के सभी वर्गों की चुनावी हिस्सेदारी को बढ़ाने और सुविधाजनक बनाने के लिए किया गया है।
आदेश में बताया गया है कि राजपत्रित अधिकारी द्वारा फॉर्म-एम के साथ संलग्न प्रमाणपत्र को सत्यापित किया जाता है,लेकिन राजपत्रित अधिकारियों को इसे सत्यापित करने के लिए तलाश किए जाने की परेशानी को दूर करने के लिए इन फॉर्मों का स्व-सत्यापन पर्याप्त हो सकता है। इन आदेशों में कहा गया है कि जो कश्मीरी प्रवासी मतदाता जम्मू और उधमपुर में शिविरों और जोनों में रहते हैं,अब उन्हें फॉर्म भरने की कोई जरूरत नहीं होगी। इसके बजाय वे पहले से पंजीकृत अपने क्षेत्रों के विशेष मतदान केंद्रों पर जा पाएँगे और उन्हें वहाँ मैप किया जाएगा। मतदाताओं को विशेष मतदान केंद्रों पर अपनी पहचान के लिए ईपीआईसी या ऐसी कोई वैकल्पिक दस्तावेज पेश करना जरुरी होगा,जो आयोग द्वारा निर्धारित किया गया है।
जम्मू और उधमपुर के बाहर रहने वाले प्रवासियों के लिए भी चुनाव आयोग ने फॉर्म दाखिल करने की प्रक्रिया को आसान कर दिया है। चाहे वे प्रवासी राजधानी दिल्ली में रह रहे हो या फिर देश के बाकी हिस्सों में। लेकिन उन्हें यह फॉर्म जल्द-से-जल्द भरना अनिवार्य है।
चुनाव आयोग के आदेश में कहा गया है कि योजना के अन्य नियम और शर्तें जो 22-3-2024 को जारी किया गया था,उसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है।