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उपहार अग्निकांड : सबूतों से छेड़छाड़ मामले में अंसल बंधुओं को 7 साल की जेल

नई दिल्ली, 8 नवंबर (युआईटीवी/आईएएनएस)- दिल्ली की एक अदालत ने सोमवार को उपहार थिएटर के मालिक सुशील और गोपाल अंसल को सबूतों से छेड़छाड़ मामले में सात साल कैद की सजा सुनाई।

अदालत ने दोनों पर 2.25 करोड़ रुपये का जुर्माना भी लगाया।

पटियाला हाउस कोर्ट के मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट (सीएमएम) डॉ. पंकज शर्मा ने फैसला सुनाते हुए कहा कि काफी सोचने-समझने के बाद, मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि वे सजा के पात्र हैं।

इससे पहले, अंसल बंधुओं को सुप्रीम कोर्ट ने दोषी ठहराया था और दो साल जेल की सजा सुनाई थी। शीर्ष अदालत ने अगस्त 2015 में दोनों को 30-30 करोड़ रुपये का जुर्माना भरने को कहा था।

फरवरी 2017 में, शीर्ष अदालत ने 2:1 बहुमत के फैसले के माध्यम से 78 वर्षीय सुशील अंसल को अधिक उम्र के कारण आ रही शारीरिक परेशानियों को ध्यान में रखते हुए उन्हें जेल की सजा से राहत दी थी, जो उन्होंने पहले ही काट ली थी। हालांकि, अदालत ने उनके छोटे भाई गोपाल अंसल को शेष एक साल की जेल की सजा काटने के लिए कहा था।

13 जून, 1997 को बॉर्डर फिल्म की स्क्रीनिंग के बीच दक्षिण दिल्ली के ग्रीन पार्क में स्थित उपहार सिनेमा में आग लग गई थी, जिसमें 59 लोग मारे गए थे।

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