नई दिल्ली, 13 जुलाई (युआईटीवी/आईएएनएस)- जीएसटी इंटेलिजेंस महानिदेशालय (डीजीजीआई) की गुरुग्राम जोनल यूनिट ने जीएसटी अधिनियम के प्रावधानों के तहत एक व्यक्ति को माल रहित चालान के आधार पर इनपुट टैक्स क्रेडिट प्राप्त करने के आरोप में गिरफ्तार किया है। जीएसटी के एक अधिकारी ने कहा कि डीजीजीआई गुरुग्राम जोनल यूनिट के अधिकारियों द्वारा खुफिया जानकारी जुटाई गई थी कि एस -1 और एस -15, बुलंदशहर रोड, औद्योगिक क्षेत्र, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश में स्थित एकेएस इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, लाभ उठाने और माल की अंतर्निहित आपूर्ति के बिना नकली आईटीसी जारी करने में लगा हुआ था।
आरोपी ने एक विशेष वर्ष में अभिषेक इंडस्ट्रीज से बड़ी खरीदारी की थी, जिसके खिलाफ विभिन्न गैर-मौजूद संस्थाओं से अपात्र आईटीसी प्राप्त करने के संबंध में एक जांच पहले ही इस कार्यालय द्वारा की जा चुकी है।
अधिकारी ने कहा, “रिकॉर्ड किए गए सत्यापन, साक्ष्य और बयानों के आधार पर, ऐसा प्रतीत होता है कि एकेएस इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, गाजियाबाद माल की वास्तविक आपूर्ति के बिना अभिषेक इंडस्ट्रीज सहित विभिन्न स्रोतों से प्राप्त माल-रहित चालान के आधार पर अस्वीकार्य इनपुट टैक्स क्रेडिट प्राप्त करने में शामिल था। एकेएस इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड द्वारा प्राप्त इस तरह की अस्वीकार्य आईटीसी की मात्रा 52 करोड़ रुपये से अधिक है।”
एकेएस इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के निदेशक को गिरफ्तार कर 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।
