गृह मंत्रालय को नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) के तहत नियम बनाने खातिर अतिरिक्त समय मिला

नई दिल्ली, 19 अक्टूबर (युआईटीवी/आईएएनएस)- केंद्रीय गृह मंत्रालय को संशोधित नागरिकता कानून के तहत नियम बनाने के लिए राज्य सभा और लोकसभा में अधीनस्थ विधान पर संसदीय समितियों की ओर से सातवीं बार अतिरिक्त समय दिया गया है। बता दें कि नागरिकता संशोधन कानून 11 दिसंबर 2019 को संसद द्वारा पारित किया गया था।

सूत्रों के मुताबिक राज्यसभा में अधीनस्थ विधान पर संसदीय समिति द्वारा सीएए नियमों को बनाने का समय इस वर्ष 31 दिसंबर तक और लोकसभा में अधीनस्थ विधान पर संसदीय समिति द्वारा 9 जनवरी 2023 तक बढ़ा दिया गया है। इसके पहले गृह मंत्रालय को 6 बार पहले भी समय विस्तार दिया जा चुका है।

नागरिकता संशोधन कानून 11 दिसंबर 2019 को संसद द्वारा पारित किया गया था। इसे अगले ही दिन राष्ट्रपति की मंजूरी मिल गई थी। इसके बाद गृह मंत्रालय ने इसे अधिसूचित किया था। हालांकि, कानून अभी लागू होना बाकी है, क्योंकि सीएए के तहत नियम बनाए जाने अभी बाकी हैं।

गौरतलब है कि सीएए के जरिए केंद्र सरकार बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से आए गैर-मुस्लिमों को भारतीय नागरिकता देना चाहती है। कानून के तहत इन समुदायों के जो लोग 31 दिसंबर 2014 तक भारत आए थे और जो वहां धार्मिक उत्पीड़न का सामना कर रहे थे, उन्हें अवैध प्रवासी नहीं माना जाएगा और उन्हें भारतीय नागरिकता दी जाएगी।

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