दिल्ली हाई कोर्ट ने मंजेर इमाम की जमानत याचिका पर एनआईए से मांगा जवाब

नई दिल्ली, 14 जनवरी (युआईटीवी/आईएएनएस)- दिल्ली उच्च न्यायालय ने इंडियन मुजाहिदीन के कथित आतंकवादी मंजेर इमाम की जमानत याचिका पर राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) से जवाब मांगा है। वह आतंकवाद विरोधी कानून, गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) के तहत दर्ज एक मामले में नौ साल से अधिक समय से जेल में है।

मुकदमे में देरी के साथ याचिका में मामले के गुण-दोष के आधार पर जमानत की भी मांग की गई है।

एनआईए ने अगस्त 2013 में इमाम के खिलाफ मामला दर्ज किया था, जिसमें कहा गया था कि उसने और अन्य लोगों ने आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देने की साजिश रची और देश में महत्वपूर्ण स्थानों को निशाना बनाने की योजना बनाई।

मामले में आरोप तय होना बाकी है।

जस्टिस सुरेश कुमार कैत और नीना बंसल कृष्णा की खंडपीठ ने उनकी याचिका पर नोटिस जारी किया।

पीठ ने मामले की अगली सुनवाई मार्च के लिए सूचीबद्ध की।

पिछले साल अक्टूबर में, एक एकल न्यायाधीश ने अनुरोध किया कि उनकी जमानत अर्जी पर विशेष अदालत द्वारा 75 दिनों के भीतर सुनवाई और फैसला किया जाए।

10 जनवरी को दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति सिद्धार्थ मृदुल ने इमाम की याचिका पर सुनवाई से खुद को अलग कर लिया।

न्यायमूर्ति मृदुल ने कहा था, उस समय संगठनों पर लगाए गए सभी प्रतिबंधों में मैं सरकार का वरिष्ठ वकील था इसलिए मैं मामले की सुनवाई नहीं कर सकता था।

अदालत ने आदेश दिया था, विशेष अदालत इस आदेश की तारीख से 75 दिनों के भीतर आवेदक की जमानत अर्जी पर सुनवाई करेगी और उसका निस्तारण करेगी।

न्यायमूर्ति मृदुल ने अपील की सुनवाई में अपनी कठिनाई को स्वीकार किया जब इमाम के वकील ने कहा कि आरोपी नौ साल से हिरासत में है और उसके खिलाफ आरोप फिर से दायर किए गए हैं।

उन्होंने आगे कहा था कि 369 गवाह हैं और उनमें से कई से पूछताछ की जानी बाकी है।

न्यायमूर्ति मृदुल ने कहा था, सिमी (स्टूडेंट्स इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया) पर लगाए गए कुछ प्रतिबंधों में मैं दो साल की अवधि के लिए सरकार के लिए एक वरिष्ठ वकील था। क्या मैं इस मामले को सुनूंगा?

हालांकि 28 नवंबर, 2022 को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश शैलेंद्र मलिक ने फैसला सुनाया कि इस मामले में मुकदमे की देरी को जमानत देने के लिए बचाव के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है।

अदालत ने इमाम के जमानत के अनुरोध को अस्वीकार कर दिया था लेकिन कहा था कि यह निष्कर्ष निकालने के लिए पर्याप्त सबूत हैं कि उनका आरोप सही था।

सुनवाई में इतना समय लगने के कारण इमाम ने जमानत मांगी थी।

जिस प्राथमिकी में इमाम आरोपी है, उस पर यूएपीए की धारा 17, 18, 18बी, 20 और भारतीय दंड संहिता की धारा 121ए और 123 लागू होती है।

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