एमेजन पे, गूगल व 30 अन्य भुगतान एग्रीगेटर्स को संचालन जारी रखने के लिए आरबीआई की अनुमति मिली

एमेजन पे, गूगल व 30 अन्य भुगतान एग्रीगेटर्स को संचालन जारी रखने के लिए आरबीआई की अनुमति मिली

नई दिल्ली, 16 फरवरी (युआईटीवी/आईएएनएस)- भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने बुधवार को कहा कि उसने 32 मौजूदा भुगतान एग्रीगेटरों को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है, जिससे उन्हें अपना परिचालन जारी रखने की अनुमति मिल गई है। अमेजन (पे) इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, गूगल इंडिया डिजिटल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, रिलायंस पेमेंट्स सोल्यूशन्स लिमिटेड और जोमैटो पेमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड उन उल्लेखनीय संस्थाओं में से हैं, जिनके नाम आरबीआई द्वारा बुधवार को प्रकाशित सूची में मौजूद हैं, उन मौजूदा भुगतान एग्रीगेटरों में से, जो संचालन जारी रखने के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दे दी गई है।

पेटीएम पेमेंट्स सर्विसेज और पेयू पेमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड ऐसी संस्थाएं हैं, जिनके भुगतान एग्रीगेटर्स के रूप में जारी रखने के लिए आवेदन आरबीआई द्वारा वापस कर दिया गया है।

हालांकि, उन्हें वापसी की तारीख से 120 दिनों के भीतर आवेदन करने की अनुमति है, और इस प्रकार, इस शर्त के अधीन व्यापार जारी रख सकते हैं कि जब तक अन्यथा सलाह नहीं दी जाती, तब तक कोई भी नया व्यापारी उनके साथ नहीं होना चाहिए।

केंद्रीय बैंक ने इससे पहले 17 मार्च, 2020 और 31 मार्च, 2021 को पेमेंट एग्रीगेटर्स और पेमेंट गेटवे के रेगुलेशन के दिशा-निर्देशों पर सर्कुलर जारी किया था।

आरबीआई ने कहा कि भारतीपे सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड सहित 18 मौजूदा पेमेंट एग्रीगेटर्स के आवेदन प्रक्रियाधीन हैं।

भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 (पीएसएस अधिनियम) के तहत प्राधिकरण प्राप्त करने के लिए 17 मार्च, 2020 तक मौजूद ऑनलाइन गैर-बैंक भुगतान एग्रीगेटर्स को 30 सितंबर, 2021 तक आरबीआई को आवेदन करना जरूरी था।

उन्हें 30 सितंबर, 2022 तक अपने आवेदन जमा करने के लिए एक और विस्तार दिया गया।

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