नई दिल्ली,28 मई (युआईटीवी)- दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत बढ़ाने की माँग वाली याचिका पर तत्काल सुनवाई करने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि चीफ जस्टिस इस पर निर्णय करेंगे। स्वास्थ्य आधार पर अरविंद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट में जमानत की अवधि को सात दिन बढ़ाने का आग्रह करते हुए याचिका दाखिल किया था। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल दिल्ली शराब घोटाले में 1 जून तक अंतरिम जमानत पर बाहर हैं। 2 जून को उन्हें सरेंडर करना है।
अरविंद केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने सुप्रीम कोर्ट से केजरीवाल की अंतरिम जमानत को स्वास्थ्य आधार पर 7 दिनों तक बढ़ाने की माँग करते हुए तत्काल सुनवाई का अनुरोध किया था। अभिषेक सिंघवी से सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि जब मेन बेंच के जस्टिस दीपांकर दत्ता पिछले हफ्ते सुनवाई कर रहे थे,तब केजरीवाल की याचिका का उल्लेख क्यों नहीं किया गया? कोर्ट ने कहा कि इस केस का फैसला अभी सुरक्षित रखा गया है। इसलिए मुख्यमंत्री केजरीवाल की अंतरिम जमानत की अवधि बढ़ाने के अनुरोध वाली याचिका को प्रधान न्यायाधीश सूचीबद्ध करने पर उचित फैसला लेंगे।
सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को अरविंद केजरीवाल ने जमानत की अवधि को सात दिन बढ़ाने के लिए याचिका दायर की थी। आम आदमी पार्टी के अनुसार,गिरफ्तार होने के बाद केजरीवाल के वजन में 7 किलो की गिरावट आई थी,जिसकी वजह से उनका कीटोन लेवल काफी बढ़ गया है। कीटोन लेवल में वृद्धि होना काफी गंभीर मेडिकल डिसऑर्डर की ओर संकेत करता है। मैक्स के डॉक्टरों ने सीएम अरविंद केजरीवाल को पीईटी-सीटी स्कैन और कई अन्य परीक्षणों की जरुरत बताई है। केजरीवाल ने जाँच करवाने के लिए 7 दिनों की माँग की है।
अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने लोकसभा चुनाव में चुनाव प्रचार के लिए एक जून तक के लिए अंतरिम जमानत दी है। 2 जून को उन्हें सरेंडर कर तिहाड़ जेल जाना होगा। ईडी द्वारा अपनी गिरफ्तारी को अरविंद केजरीवाल ने गलत बताते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल किया था। कोर्ट ने उनकी याचिका पर सुनवाई करते हुए,उन्हें 1 जून तक के लिए अंतरिम जमानत दी थी। जमानत देते हुए कोर्ट ने कहा था कि अरविंद केजरीवाल कोई आदतन अपराधी नहीं हैं। अभी चुनाव प्रचार के लिए केजरीवाल पंजाब में हैं। 30 मई की रात में वह दिल्ली वापस आएँगे।