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बैंकों, एनबीएफसी के स्व-नियामक संगठनों के लिए आरबीआई ने नए नियम जारी किए

मुंबई,22 मार्च (युआईटीवी)- बैंकों, एनबीएफसी और हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों जैसी अपनी विनियमित संस्थाओं के लिए भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने गुरुवार को नए नियम जारी किए,जिससे उनके स्व-नियामक संगठनों (एसआरओ) को मान्यता दिया जा सकेगा। यह एसआरओ ढाँचा सभी क्षेत्रों के एसआरओ के लिए एक समान होगा, जो व्यापक उद्देश्यों,पात्रता मानदंड,कार्यों, शासन मानकों इत्यादि का निर्धारण करता है।

एसआरओ को आरबीआई द्वारा जारी किया गया व्यापक ढाँचा का पालन करना अनिवार्य है,जिससे एसआरओ को मान्यता प्रदान किया जा सकेगा। व्यापक सदस्यता मानदंड और अन्य नियम एवं शर्तें भी रिज़र्व बैंक द्वारा जारी किए गए ढाँचा निर्धारित करता है,जिसका एसआरओ द्वारा पालन किया जाना है।

रिज़र्व बैंक द्वारा जारी किए गए ढाँचा के रूपरेखा में कहा गया है कि एक एसआरओ से अपेक्षा की जाती है कि वे जिस भी क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं,व्यापक उद्देश्यों के एक समूह का पालन उसकी बेहतरी के लिए करें,उन्नति को बढ़ावा दें और व्यापक वित्तीय प्रणाली के भीतर महत्वपूर्ण उद्योग चिंताओं को संबोधित करें।

निम्नलिखित उद्देश्य एक एसआरओ से प्राप्त करने की उम्मीद की जाती है:

* प्रासंगिक क्षेत्रीय जानकारी एकत्र कर नीति-निर्माण में सहायक बने और इसे रिज़र्व बैंक के साथ शेयर करें।

* क्षेत्र के भीतर अनुसंधान एवं विकास की संस्कृति को प्रोत्साहित करें,जिससे नवाचार को प्रोत्साहित किया जा सकेगा और यह सब अनुपालन और स्वशासन के उच्चतम मानकों को सुनिश्चित करते हुए किया जाना चाहिए।

* देश में रिज़र्व बैंक,सरकारी प्राधिकरणों या अन्य नियामक और वैधानिक निकायों के साथ जुड़ाव में अपने सदस्यों की सामूहिक आवाज़ के रूप में कार्य करें।

आरबीआई ने आगे कहा कि मान्यता प्राप्त एसआरओ को जिन नियमों और शर्तों के तहत मान्यता दी गई थी,उसी के तहत शासित होते रहेंगे,जब तक कि यह ढाँचा विशेष रूप से ऐसे एसआरओ तक विस्तारित नहीं किया जाता है।

आरबीआई ने कहा कि समय-समय पर एसआरओ को उसके साथ बातचीत करनी होगी। उनसे अपेक्षा की जाती है कि वे उद्योग/खंड की व्यापक तस्वीर को देख और समझकर अपने अपने विचारअथवा सुझाव प्रस्तुत करें।

जरुरत पड़ने पर रिज़र्व बैंक या तो एसआरओ की पुस्तकों का निरीक्षण कर सकता है या एसआरओ की पुस्तकों का निरीक्षण किसी ऑडिट फर्म द्वारा करवा सकता है।

 

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