सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने न्यूज़क्लिक के संपादक की याचिका पर यूएपीए मामले में दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया

नई दिल्ली,19 अक्टूबर (युआईटीवी) – सुप्रीम कोर्ट ने न्यूज़क्लिक के संस्थापक और प्रधान संपादक प्रबीर पुरकायस्थ की याचिका पर गैरकानूनी गतिविधियाँ (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए ) मामले में दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया है। मानव संसाधन प्रमुख अमित चक्रवर्ती और न्यूजक्लिक के संस्थापक और प्रधान संपादक प्रबीर पुरकायस्थ ने याचिका दायर की हैं,जिसमें उन्होंने कानून के तहत मामले में अपनी पुलिस हिरासत को चुनौती दी है।

इस याचिका पर की गई दलीलों को न्यायमूर्ति बी.आर. गवई और न्यायमूर्ति पी.के. मिश्रा ने सुनीं और दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया है। इस नोटिस का जवाब तीन सप्ताह के भीतर माँगा गया है।
30 अक्टूबर को इस मामले की अगली सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया जाएगा।

न्यूज पोर्टल पर आरोप लगाया गया है कि न्यूज पोर्टल को पैसे देकर चीन को समर्थन देने वाला प्रोपेगेंडा चलाने के लिए कहा गया था।

प्रबीर पुरकायस्थ और अमित चक्रवर्ती द्वारा दायर याचिका को दिल्ली उच्च न्यायालय ने पिछले सप्ताह खारिज कर दी थी और उनकी न्यायिक हिरासत को बरकरार रखा था । ये दोनों न्यायिक हिरासत में 10 अक्टूबर से हैं।

दिल्ली पुलिस ने 3 अक्टूबर को न्यूज़क्लिक कार्यालय,समाचार पोर्टल के संपादकों के आवासों ,समाचार पोर्टल के पत्रकारों के आवासों इत्यादि सहित कई अन्य संबंधित जगहों पर छापेमारी की थी। उसके बाद दोनों को गिरफ्तार किया था।

जब इनकी याचिकाएँ उच्च न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया गया तो पुरकायस्थ ने शीर्ष अदालत का रुख किया।

 

 

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