पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान

इमरान खान,बुशरा बीबी को तोशाखाना मामले में 14 साल कैद की सजा

रावलपिंडी,31 जनवरी (युआईटीवी)- पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान और उनकी पत्नी बुशरा बीबी को तोशाखाना मामले में रावलपिंडी की एक अदालत ने 14 साल कैद की सजा सुनाई। 8 फरवरी को पाकिस्तान में आम चुनाव होने वाला है और इसके 8 दिन पहले पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को सजा सुनाई गई है।

अदालत ने इमरान खान और उनकी पत्नी बुशरा बीबी दोनों को 10 साल तक किसी भी सार्वजनिक पद पर बहाल होने पर भी रोक लगा दिया है और लगभग 1,574 मिलियन रुपये का उन पर जुर्माना भी लगाया है ।

एक दिन पूर्व साइफर मामले में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के संस्थापक और चीफ इमरान खान को और पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री शाह महमूद को 10 साल कैद की सजा सुनाई गई थी। उसके एक दिन बाद आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम के तहत स्थापित एक विशेष अदालत ने उन्हें और उनकी पत्नी को तोशाखाना मामले में 14 साल कैद की सजा का फैसला सुनाया।

द एक्सप्रेस ट्रिब्यून की रिपोर्ट के मुताबिक,सुनवाई की अध्यक्षता रावलपिंडी की अदियाला जेल में अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने की,जहाँ इमरान खान कैद में हैं।

जज ने आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 342 के तहत दोनों को अपने बयान दर्ज करने के लिए भी कहा और उनके उस अधिकार को बंद कर दिया,जिसके तहत वे अभियोजन पक्ष के गवाहों से जिरह कर सकते थे। इस मामले में 9 जनवरी को इमरान खान और उनकी पत्नी बुशरा बीबी दोषी ठहराया गया था।

पीटीआई ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि यह कानून की धज्जियाँ उड़ाने वाला फैसला है और उन्होंने दावा किया कि इमरान या बुशरा को अपने बचाव का कोई अधिकार नहीं दिया गया,जिससे उन्हें “एक और कंगारू मुकदमे” का सामना करना पड़ा है।

इमरान खान ने बुशरा बीबी से वर्ष 2018 में पाकिस्तान का प्रधानमंत्री चुने जाने से कुछ महीने पहले शादी की थी। बुशरा बीबी को इस मामले की पूरी सुनवाई के दौरान पुलिस रिमांड में रखा गया था।

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