अनिल अंबानी

अनिल अंबानी समेत 24 अन्य को सेबी ने कैपिटल मार्केट से 5 साल के लिए किया प्रतिबंधित

मुंबई,24 अगस्त (युआईटीवी)- उद्योगपति अनिल अंबानी और रिलायंस होम फाइनेंस के पूर्व मुख्य अधिकारियों समेत 24 अन्य को बाजार नियामक सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (सेबी) ने पूँजीगत बाजार (सिक्योरिटीज मार्केट ) से पाँच साल के लिए प्रतिबंधित कर दिया है। कंपनी से पैसे के हेर-फेर के मामले में सेबी ने यह कार्रवाई की है। अनिल अंबानी पर सेबी ने 25 करोड रुपए का जुर्माना लगाया है और सिक्योरिटीज मार्केट से जुड़ने पर उनके 5 साल की अवधि लिए प्रतिबंध लगा दिया है।

रिलायंस होम फाइनेंस लिमिटेड (आरएचएफएल) से फंड को डाइवर्ट करने के लिए उद्योगपति अनिल अंबानी समेत 24 अन्य को सेबी द्वारा प्रतिबंधित किया गया है। नियामक ने अनिल अंबानी को मार्केट से बैन करने के साथ ही उन पर 25 करोड़ रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

नियामक सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (सेबी) के इस आदेश के बाद अनिल अंबानी किसी भी सूचीबद्ध कंपनी (लिस्टेड कंपनी) में अगले पाँच वर्ष तक मैनेजमेंट के पद पर भी नहीं रह पाएँगे।

रिलायंस होम फाइनेंस लिमिटेड (आरएचएफएल) को भी सेबी की ओर से छह महीने के लिए बाजार से प्रतिबंधित कर दिया गया है और 6 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।

सेबी द्वारा 222 पेज के आदेश जारी किए गए हैं,जिसमें कहा गया है कि अनिल अंबानी ने आरएचएफएल के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ मिलकर उनसे जुड़ी कंपनियों को गलत तरीके से लोन दिए हैं।

सेबी ने कहा कि,आरएचएफएल के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की ओर से गलत तरीके से लोन दिए जाने पर आपत्ति जताई गई थी और कहा गया था कि कॉरपोरेट लोन को कंपनी समय पर रिव्यू करे,लेकिन कंपनी के मैनेजमेंट ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया और इसे नजरअंदाज कर दिया। मैनेजमेंट ने ऐसा अनिल अंबानी के प्रभाव में आकर किया था।

आगे नियामक ने कहा कि,जिन कंपनियों के पास न कोई संपत्ति थी,न कैश फ्लो था,न नेटवर्थ था और न ही कोई आय थी,वैसे कंपनियों को मैनेजमेंट की ओर से सैकड़ों करोड़ के लोन दे दिए गए।

जिन 24 संस्थाओं को प्रतिबंधित किया गया है,उनमें रिलायंस होम फाइनेंस लिमिटेड के पूर्व प्रमुख अधिकारी अमित बापना,पिंकेश आर शाह तथा रवींद्र सुधालकर शामिल हैं। अनिल अंबानी पर नियामक ने 25 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है,27 करोड़ रुपये का जुर्माना अमित बापना पर,26 करोड़ रुपये का जुर्माना रवींद्र सुधालकर पर,21 करोड़ रुपये का का जुर्माना पिंकेश आर शाह पर लगाया है।

इसके अलावा,रिलायंस यूनिकॉर्न एंटरप्राइजेज,रिलायंस कमर्शियल फाइनेंस लिमिटेड,रिलायंस एक्सचेंज नेक्स्ट एलटी,रिलायंस बिजनेस ब्रॉडकास्ट न्यूज होल्डिंग्स लिमिटेड,रिलायंस क्लीनजेन लिमिटेड तथा रिलायंस बिग एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड इस बैन में शामिल हैं। साथ ही इन सभी में से प्रत्येक पर 25 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया है।