आनंद सुब्रमणियम 14 दिन की न्यायिक हिरासत में

नयी दिल्ली , 9 मार्च (युआईटीवी/आईएएनएस)| दिल्ली की रूज एवेन्यू अदालत ने बुधवार को नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) के पूर्व समूह संचालन अधिकारी आनंद सुब्रमणियम को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश दिया। इससे पहले केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की विशेष अदालत ने आनंद सुब्रमणियम को नौ मार्च तक हिरासत में भेजने का आदेश दिया था।

सीबीआई ने बुधवार को आनंद को संजीव अग्रवाल के समक्ष पेश किया और कहा कि अब आगे की पूछताछ के लिये उसे आरोपी की जरूरत नहीं है, इसीलिये अब उसे न्यायिक हिरासत में भेजा जाये।

अदालत ने सीबीआई की अपील स्वीकार कर ली और उसे 14 दिन न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश दिया। आनंद सुब्रमणियम अब तिहाड़ जेल में रहेगा।

आनंद को गत 24 फरवरी को गिरफ्तार किया गया था और वह तब से ही सीबीआई की हिरासत में है। सीबीआई ने रविवार रात एनएसई की पूर्व प्रमुख चित्रा रामकृष्णा को भी गिरफ्तार किया। चित्रा को सात दिन की हिरासत में भेजा गया गया है।

सीबीआई पिछले चार साल से मामले की जांच कर रही है लेकिन वह अब तक चित्रा के ‘अज्ञात योगी’ को चिह्न््ित करने में नाकामयाब रही है।

चित्रा का कहना है कि वह योगी से पेशेवर और निजी राय लेती थी। योगी के साथ एनएसई की गोपनीय जानकारियां साझा करने के आरोप में सेबी ने चित्रा पर तीन करोड़ रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

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