अरविंद केजरीवाल

अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत देने के सवाल पर सुप्रीम कोर्ट 7 मई को करेगी सुनवाई

नई दिल्ली,4 मई (युआईटीवी)- दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को दिल्ली शराब नीति मामले में अंतरिम जमानत देने के सवाल पर सुप्रीम कोर्ट अगली तारीख पर विचार कर सकता है। मौजूदा लोकसभा चुनाव को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत देने की संभावना पर विचार करेगा।

न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की पीठ ने अगली सुनवाई मंगलवार,7 मई को निर्धारित किया और कहा कि अगली तारीख पर अंतरिम जमानत याचिका पर सुनवाई करेगी। अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एस.वी. राजू से न्यायमूर्ति संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि मौजूदा लोकसभा चुनाव को देखते हुए ‘आप’ नेता की अंतरिम रिहाई के सवाल पर तैयार रहें। जांच एजेंसी प्रवर्तन निदेशालय और अरविंद केजरीवाल के वकील को अदालत ने मंगलवार,7 मई के लिए तैयार रहने के लिए कहा है।

प्रवर्तन निदेशालय से सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि,अंतरिम जमानत की शर्तों को अगली सुनवाई में बताया जाए। अंतरिम जमानत देना है या नहीं देना है,इस पर हमें अभी निर्णय लेना है।

अंतरिम जमानत के सवाल पर पीठ ने दोनों पक्षों को स्पष्ट तौर से तैयार रहने के लिए बता रही है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम अगली सुनवाई मंगलवार को सुबह 10.30 बजे करेंगे। मामले में अंतिम सुनवाई के लंबे होने की संभावना है। शीर्ष अदालत ने कहा,यदि सुनवाई के परिणाम में अधिक समय लगेगा तो हम लोकसभा चुनाव के कारण अंतरिम जमानत के सवाल पर विचार कर सकते हैं।

इसके अलावा,अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एस.वी. राजू से सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि क्या हिरासत में रहते हुए केजरीवाल उनके पद के कारण आधिकारिक फाइलों पर हस्ताक्षर कर सकते हैं ? ईडी से न्यायमूर्ति संजीव खन्ना ने कहा कि आज तो हम कुछ नहीं कह सकते,लेकिन हम पूछ जरूर सकते हैं,इसलिए अगली सुनवाई वाले दिन तैयार रहें।

केजरीवाल की ओर से पेश हुए वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने सुनवाई के दौरान कहा कि 26 मई को दिल्ली में चुनाव होने हैं और आप नेता अरविंद केजरीवाल को चुनाव की घोषणा के तुरंत बाद 21 मार्च को गिरफ्तार कर लिया गया। उन्होंने कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री के खिलाफ कोई सबूत नहीं है और उन्हें गैरकानूनी तरीके से गिरफ्तार कर जेल में रखा गया है। आगे उन्होंने कहा कि ईडी के नौ समन का केजरीवाल ने जवाब दिया था और ईडी के समक्ष पेश नहीं होने के आधार पर उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है।

दिल्ली की शराब नीति मामले (जो कि अब खत्म हो चुकी है) में कथित अनियमितताओं के सिलसिले में आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल को 21 मार्च को गिरफ्तार किया गया था। निचली अदालतों से जब केजरीवाल राहत नहीं मिली तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। भ्रष्टाचार के मामले में उनसे पूर्व आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया और संजय सिंह को भी गिरफ्तार किया गया था। राज्यसभा सांसद संजय सिंह जमानत पर छूट चुके हैं।

 

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