केंद्र ने कोविड रोकथाम उपायों के लिए आपदा प्रबंधन अधिनियम को रद्द किया, मास्क पहनना और सोशल डिस्टेंसिंग होगा जरूरी

नई दिल्ली, 23 मार्च (युआईटीवी/आईएएनएस)- गृह मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने ताजा कोविड संक्रमण के घटते मामलों के बीच कोविड रोकथाम उपायों के लिए आपदा प्रबंधन अधिनियम के प्रावधानों को रद्द कर दिया है। नियंत्रण उपायों के लागू होने के दो साल बाद, गृह मंत्रालय ने अपने सभी कोविड -19 रोकथाम उपायों को समाप्त करने का फैसला किया है। हालांकि, मास्क पहनना और सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखना पहले की तरह जारी रहेगा।

यूनियन होम सेक्रेटरी अजय भल्ला ने सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को भेजे पत्र में कहा है कि, “स्थिति में समग्र सुधार और महामारी से निपटने के लिए सरकार की तत्परता को देखते हुए, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने निर्णय लिया है कि कायरतापूर्ण निवारक उपायों के लिए डीएम अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने की कोई आवश्यकता नहीं है।”

आदेश में कहा गया है कि गृह मंत्रालय के मौजूदा आदेश संख्या 40-3/2020-डीएम-1 (ए) तारीख 25 फरवरी, 2022 के खत्म होने के बाद ऐसा माना जा रहा है कि गृह मंत्रालय आगे कोई आदेश जारी नहीं करेगा।

आदेश में केंद्र ने कहा, “पिछले 24 महीनों में, महामारी के प्रबंधन के लिए विभिन्न पहलुओं, जैसे निदान, निगरानी, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग, इलाज और टीकाकरण, अस्पताल के बुनियादी ढांचे, जागरुकता और आम जनता के लिए महत्वपूर्ण सुविधाएं विकसित करना शामिल हैं।”

हालाकि, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए उपाय अपनाने की सलाह देता रहेगा. जिसमें फेस मास्क पहनना और हाथों की बार-बार सफाई करना शामिल है।

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