प्राथमिकी

देशद्रोह के आरोप में गुरुग्राम में एसएफजे प्रमुख के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज

गुरुग्राम, 6 अगस्त (युआईटीवी/आईएएनएस)- खालिस्तान समर्थक सिख फॉर जस्टिस (एसएफजे) के प्रमुख गुरपतवंत सिंह पन्नू द्वारा सोशल मीडिया पर प्रसारित एक पूर्व-रिकॉर्ड किए गए ऑडियो और वीडियो संदेश के वायरल होने के बाद साइबर क्राइम थाने में पन्नू और अन्य अज्ञात लोगों के खिलाफ गुरुग्राम पुलिस ने गुरुवार को एक प्राथमिकी दर्ज की। क्लिप में हरियाणा सरकार और राज्य के लोगों पर सिखों और पंजाबियों के हितों के प्रतिकूल होने का आरोप लगाया गया है।

प्राथमिकी के अनुसार, पन्नू ने पहले से रिकॉर्ड की गई क्लिप में हरियाणा सरकार को 15 अगस्त को औपचारिक रूप से भारतीय तिरंगे की मेजबानी करने पर गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी थी।

पन्नू ने चल रहे किसान विरोध और खालिस्तान आंदोलन के समर्थन में हरियाणा सरकार को धमकी भी दी।

प्राथमिकी गुरुग्राम पुलिस की विशेष कार्य बल (एसटीएफ) इकाई के प्रभारी इंस्पेक्टर मदन लाल द्वारा दर्ज एक शिकायत के बाद दर्ज की गई थी, जब उन्हें एक स्रोत से सूचना मिली थी कि हरियाणा सरकार को धमकी देने वाला एक पूर्व-रिकॉर्डेड वीडियो व्यापक रूप से सोशल मीडिया पर प्रसारित किया जा रहा है।

गुरुग्राम के साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन में पन्नू और अज्ञात अन्य के खिलाफ गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम की धारा 10-ए और 13 के साथ-साथ भारतीय दंड संहिता की धारा 124-ए और 153-ए के तहत मामला दर्ज किया गया था।

एसएफजे को केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम के तहत एक नामित आतंकवादी संगठन घोषित किया गया था।

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