गुजरात में तीन वर्षों में 1,500 से अधिक वन्यजीव से जुड़े अपराध दर्ज

गांधीनगर, 16 मार्च (युआईटीवी/आईएएनएस)- गुजरात सरकार ने सोमवार को विधानसभा को सूचित किया कि वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 के तहत दर्ज मामलों की संख्या पिछले तीन वर्षो से लगातार बढ़ रही है और राज्य में ऐसे 1,500 से अधिक मामले दर्ज किए गए हैं। विसावदर के कांग्रेस विधायक हर्षद रिबदिया द्वारा पूछे गए एक सवाल का जवाब देते हुए, राज्य के वन और पर्यावरण मंत्री किरीटसिंह राणा ने सदन को बताया कि जुलाई 2018 और जून 2021 के बीच गुजरात में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के तहत कुल 1,531 मामले दर्ज किए गए थे।

जुलाई 2018 से जून 2019 के बीच 463 मामले दर्ज किए गए, जुलाई 2019 से जून 2020 तक 485 मामले दर्ज किए गए, जबकि जुलाई 2020 से जून 2021 के बीच 613 मामले दर्ज किए गए।

इस अवधि के दौरान अधिकतम 358 मामले गिर सोमनाथ क्षेत्र में दर्ज किए गए, इसके बाद जूनागढ़ में 315 मामले दर्ज किए गए।

बयाद से कांग्रेस विधायक जशू पटेल द्वारा उठाए गए एक अन्य प्रश्न का उत्तर देते हुए राणा ने सदन को बताया कि बलराम अंबाजी, जेसोर, गिर, बरदा, मिटियाला, पूर्णा, गिरनार, जमुगोड़ा रतनमहल और शूर्पणेश्वर में 2019 और 2020 के बीच में वन्यजीव अभयारण्य में कुल 347 घटनाएं हुई हैं।

2019 में आग की 160 घटनाएं हुईं थी, जबकि 2020 में 187 घटनाएं हुईं।

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