सऊदी अरब ने व्यक्तिगत डेटा की सुरक्षा के लिए नए कानून को मंजूरी दी

सऊदी अरब ने व्यक्तिगत डेटा की सुरक्षा के लिए नए कानून को मंजूरी दी

रियाद, 15 सितम्बर (युआईटीवी/आईएएनएस)- सऊदी अरब के मंत्रिपरिषद ने मंगलवार को व्यक्तिगत डेटा संरक्षण कानून को मंजूरी दे दी। सऊदी डेटा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अथॉरिटी (एसडीएआईए) ने घोषणा की कि नया कानून व्यक्तिगत डेटा को बिना सहमति के संग्रह और प्रसंस्करण से बचाता है। इसे छह महीने के भीतर लागू किया जाना है।

सऊदी गजट ने बताया कि इसे किसी भी व्यक्तिगत डेटा की सुरक्षा के लिए भी नामित किया गया है, जिससे उपयोगकर्ता को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से बिना सहमति के संग्रह और प्रसंस्करण से पहचाना जा सकता है।

डेटा में नाम, पहचान संख्या, पता, फोन नंबर, व्यक्तिगत रिकॉर्ड, वित्तीय रिकॉर्ड और छवियां, वीडियो या कोई अन्य पहचान डेटा शामिल हैं।

नया कानून व्यक्तिगत डेटा की गोपनीयता सुनिश्चित करेगा, व्यक्तिगत डेटा के साझाकरण को नियंत्रित करेगा और व्यक्तिगत डेटा के दुरुपयोग को रोकेगा।

एसडीएआईए के प्रमुख अब्दुल्ला अल-गम्दी ने कहा कि कानून विशिष्ट नियंत्रणों के अनुसार व्यक्तिगत डेटा के प्रकटीकरण की प्रक्रिया को व्यवस्थित करेगा जो इसका इष्टतम उपयोग सुनिश्चित करता है।

उन्होंने आश्वासन दिया कि विपणन या जागरूकता सामग्री के उद्देश्य के लिए संचार के व्यक्तिगत साधनों का उपयोग करने की अनुमति नहीं है, सिवाय व्यक्तिगत डेटा के मालिक की मंजूरी के, या एक तंत्र के अस्तित्व के लिए जो उसे इसे प्राप्त करने की इच्छा व्यक्त करने में सक्षम बनाता है या नहीं।

उन्होंने कहा कि सार्वजनिक अधिकारियों द्वारा भेजी गई जागरूकता सामग्री को इससे बाहर रखा गया है।

अल-गामदी ने जोर देकर कहा कि सिस्टम व्यक्तिगत डेटा के मालिकों को उनके डेटा को देखने और इसके संग्रह और प्रसंस्करण के उद्देश्य को जानने का अधिकार देता है, और उन्हें इसे एक्सेस करने या इसकी एक प्रति प्राप्त करने का अधिकार है।

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